सफल समाचार
मयंक तिवारी
सूचना के अधिकार के तहत, आरटीआई एक्टीविस्ट द्वारा रुद्रपुर के इस अस्पताल के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना में बडा खुलासा हुआ है, जिसमें अस्पताल बिना नक्शा पास किये ही बना दिया गया है, जबकि प्राधिकरण क्षेत्र में भवन निर्माण से पूर्व नक्शा पास कराना अनिवार्य है।
विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी भवन का निर्माण करने से पूर्व उसका मानचित्र अधिकारिक तौर पर पास कराना अनिवार्य होता है, चाहे वो व्यवसायिक हो या फिर निजी, यदि व्यवसायिक कई मंजिला भवन निर्माण होना हो तो जरुरी है कि उसका मानचित्र सम्बन्धित विभागों से पास कराना होता है, लेकिन यहां सूचना अधिकार में जो खुलासा हुआ है वो बेहद ही चौकाने वाला है, शहर के बीच में डाक्टर लाईन में बना कई मंजिला इमारती भवन प्रशासनिक तंत्र की मौजूदगी में बिना मानचित्र पास कराये ही बन गया, लेकिन किसी ने कार्यवाही करने की जहमत तक नहीं उठाई, आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा मांगी गयी सूचना में ये खुलासा हुआ है कि इस अस्पताल की बहुमंजिली इमारत का कोई मानचित्र अधिकारिक तौर पर पास नहीं हुआ है और ना ही भवन निर्माण की कोई अनुमति ही ली गयी, एसे में भवन निर्माण कैसे हो गया और कैसे कोई कार्यवाही नहीं हुई ये बेहद ही चौकाने वाली बात है
इसी अस्पताल के खिलाफ स्वास्ठय विभाग में भी कई शिकायतें है, जिनमें से कुछ पर जांच प्रचलित है तो कुछ विचाराधीन भी है, बावजूद इसके आखिर एसा क्या है कि नियमों और मानकों की धज्जियां उडाने वाले इस अस्पताल के विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय सिर्फ जांच की बंशी बजायी जाती है लेकिन कार्यवाही नहीं होती,