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शेर मोहम्मद
आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के अध्यक्षता में निरूद्ध कैदियों की रिहाई हेतु जिला कारागार देवरिया में अण्डर ट्रॉयल रिव्यू कमेटी की बैठक आहूत की गयी जिसमें जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। उक्त बैठक में ऐसे निरूद्ध बंदी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436(क) से आच्छादित हैं तथा पूर्ण सजा के सापेक्ष आधी सजा से अधिक अवधि व्यतीत कर चुके हैं उससे संबंधित बंदियों के मामलों की सूची अधीक्षक जिला कारागार देवरिया भोला नाथ मिश्र द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं जिनके रिहाई के संदर्भ में वार्ता की गयी किन्तु उनके अन्य गंभीर मामलें न्यायालय में विचाराधीन हैं या आजीवन कारावास से दंडित होकर सजा भुगत रहे हैं।
जनपद न्यायाधीश जे0पी0यादव द्वारा निर्देशित किया गया कि जो भी बंदी उक्त निर्देशों के अनुरूप रिहाई के पात्रता के अन्तर्गत आते हैं उनके नियमानुसार रिहाई की कार्यवाही की जायें। उन्होंने पाकशाला तथा बैरकों की स्वच्छता पर संतोष जतायी गयी तथा निरंतर स्वच्छता बनाये रखने पर निर्देशित भी किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री सूर्य कान्त धर दूबे द्वारा बंदियों हेतु मीनू के अनुसार पौष्टिक आहार देने पर बल दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव इशरत परवीन फारुकी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला करागार में निरूद्ध ऐसे बंदी जिनके मुकदमें की पैरवी करने हेतु कोई अधिवक्ता नहीं हैं, अधिवक्ता हेतु वे अपने प्रार्थना पत्र जिला कारागार देवरिया के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया में प्रेषित करें जिससे उन्हें तत्काल अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकें। इस दौरान माननीय न्यायाधीश द्वारा लक्ष्मीना पत्नी जितेन्द्र, सरस्वती पत्नी छागुर, इत्यादि की समस्याओं को सुना गया तथा कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया।
बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांतधर दुबे, जिला कारागार अधीक्षक भोला नाथ मिश्र जेलर राजकुमार वर्मा, डिप्टी जेलर वंदना त्रिपाठी, वंदना, जेल चिकित्सक हरिपाल विश्वकर्मा, जेल वार्डर बच्चूलाल, सपन कुमार व अन्य उपस्थित रहें।