जिलाधिकारी ने कोविड.19 तैयारियों की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिये ये निर्देश

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सफल समाचार अजीत सिंह

जिलाधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5, चिकित्सा अनभाग-5 एवं पर्यटन विभाग द्वारा जारी शासनादेशानुसार वर्तमान समय में ‘‘नोवेल कोरोना वाइरस‘‘ के संक्रमण एवं महामारी से बचाव के लिए जन सामान्य सुरक्षा दृष्टिगत बचाव एवं नियंत्रण के उपायों, कोविड-19 के प्रसार की रोक थाम के लिए सोशल डिस्टिेंसिंग एवं अन्य उपाय लागू करने के लिए महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 व इसके अन्तर्गत जारी उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालय के आदेशानुसार 01 अक्टूबर, 2022 द्वारा निषेधाज्ञा पारित करते हुए 02 अक्टूबर 22 से 31 दिसम्बर, 2022 तक प्रभावी किया गया था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। आगामी दिवसों में भी पड़ने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण त्यौहारों तथा गुरूगोविन्द सिंह जयन्ती, गणतंत्र दिवस, मो0हजरत अली का जन्म दिवस एवं महाशिरात्रि पर्वों एवं समय-समय पर सम्पन्न हो रहे विभिन्न आवश्यक परीक्षाओं के दौरान विधि एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित रखे जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-144 जा0फौ0 प्रभावी किया जाना अपेक्षित है।इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट श्री चन्द्र विजय सिंह ने कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए लागू उपायों के अनुपालन एवं आगामी प्रमुख त्यौहारों, पर्वों व संभावित परीक्षाओं के दौरान विधि एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत

जनपद सोनभद्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा पारित किया है। उन्होंने बताया कि आगामी पर्व, त्यौहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए किसी प्रकार के जूलूस, धरना-प्रदर्शन इत्यादि बिना प्रशासनिक अनुमति आयोजित नहीं किये जायेंगें, कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह अपर जिला मजिस्ट्रेट,जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना न तो कोई सभा, धरना-प्रदर्शन अथवा जुलूस का आयोजन करेगा न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा, धार्मिक मेलों, बारात या शव यात्राओं पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। अनुमति प्राप्त करने के पश्चात जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर सामाजिक दूरी, सभी के लिए माॅस्क की अनिवार्यता एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। ऐसे किसी जूलूसों /सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया जाना वर्जित रहेगा। आयोजकों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोविड-19 से बचाव सम्बन्धित दिशा-निर्देशों से भलीभाॅति अवगत करा दिया जाए, यह स्पष्ट कर दिया जाए कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा गाइड लाइन्स के अनुपालन का उत्तर दायित्व सम्बन्धित आयोजक का ही होगा। आगामी पर्व/त्यौहारों के दृष्टिगत भड़काऊ एवं विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाह न फैलाई जाये, इसके रोकथम के लिए जनपद स्तर पर सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी अवश्य रखी जाएगी, जनपद के अभिसूचना तंत्र को और अधिक प्रीाावी एवं सक्रिय कर दिया जाये, किसी भी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना या डरा-धमकाकर या आतंकित करके शान्ति व्यवस्थ को प्रभावित करवाना प्रतिबन्धित रहेगा। मदिरा की दुकानों एवं बार आदि के आस-पास पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध करते हुए अराजक, असमाजिक व आपराधिक तत्वों पर सतर्क एवं कड़ी निगरानी रखी जाए, होटल, रेस्टोरेन्ट, शाॅपिंग, माॅल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, मुख्य मार्गों/बाजारों एवं चैराहों पर भी समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री इत्यादि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर न तो भ्रमण करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिएप्रेरित करेगा, कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह किसी प्रकार की विस्फोटक सामग्री/ज्वलनशील पदार्थ न तो एकत्रित करेगा और न ही ऐसा करने के लिएकिसी को प्रेरित करेगा, जुलूसों, सभाओं यारैलियों में प्रतिबन्धित असलहे/लाी-डण्डे/ईंट-पत्थर आदि लेकर चलनासर्वथा प्रतिबन्धित होगा, कोई भी वयक्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से (पोस्टर, पम्पलेट, पर्चे, सोशल मीडिया आदि) अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी प्रकार की कोई नारेबाजी अथवा भ्रामक प्रचार नहीं करेगा, जिससे वर्ग विशेष अथवा जाति सम्बन्धी किसी प्रकार के तनाव उत्पन्न होने की संभावना न हो। यह कि कोई व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा और न ही बाधित करेगा, किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के द्वारा धार्मि वर्ग संबंधी अथवा जातिगत भावनाओं के भड़काने वाले नारे नहीं लगायेगा तथ दीवारों पर आपत्तिजनक पोस्टर आदि नहीं लगायेगा और न ही ऐसे पम्पलेट/पर्चे आदि कावितरण करेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष अथवा जाति सम्बन्धी तनाव होने की संभावना हो, किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा। कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति समूह इस अवधि के भीतर अपने आवास के भीतर या बाहर सार्वजनिक स्थान पर ईट के टुकड़े, सोडा वाटर की बोतलें तथाऐसी सामग्री जिसका उपयोग किसी प्रकार के आक्रमण के दृष्टिकोण से किया जा सकता है, ऐसे ध्येय के लिए प्रयोग नहीं करेगा। सोशल मीडिया (फेसबुक, व्हाटअप या अन्य किसी इलेक्ट्रानिक माध्यम से) किसी भी प्रकार की झूठ/भ्रामक सूचना, उत्तेजनात्मक अफवाह आदि नहीं फैलायी जायेगी। किसी भी ग्रुप से संबंधित ग्रुप एडमिन द्वारा उनके गु्रप में कोई भी झूठी/भ्रामक सूचना, अफवाह अथवा ऐसे कोई विज्ञप्ति प्रकाशित होने से रोका जोयगा, जिससे कि जन सामान्य भ्रमित हो तथा लोक प्रशान्ति पर प्रतिकूल प्रभव पड़ें, यदि कोई सदस्य इस प्रकार का संदेश/वीडियो डालता है तो गु्रप एडमिन इसकी सूचना तत्काल देगा। किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों याउनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थान पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन पूर्णतया प्रतिबंधित होगें, दल या अभ्यर्थी के द्वारा किसी भी स्थान पर सभा या जुलूस प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। सार्वजनिक सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचायी जाये, किसी भी प्रकार की क्षति एवं जान-माल की हानि करने को दण्डनीय अपराध माना जायेगा। कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति समूह अथवा राजनैतिक दल किसी व्यक्तिगत/सार्वजनिक स्थान एवं बिजली/टेलीफोन के खम्भों पर या इनका सहारा लेकर कोई बैनर, पोस्टर व होर्डिंग नहीं लगायेगा, कोई भी व्यक्ति बुग्गी/ट्राली अथवा अन्य किसी वाहन से खुले रूप में कूड़ा-कचरा, गोबर, मांस आदि का संचरण किसी भी अवस्था में नहीं करेगा, अन्यथा उसके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी। बिना अनुमति के ड्रोन या कैमरा उड़ाना प्रतिबन्धित किया जाता है तथा सक्षम प्राधिकारी नगर मजिस्ट्रेट/संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट से इसकी पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। किसी भी राजनैतिक दल के प्रत्याशी द्वारा ध्वजदण्ड बनाने, सूचनायें चिपकाने, पोस्टर चिपकाने, बैनर लगाने, नारे लगाने आदि के लिए किसी व्यक्ति को निजी भूमि, भवन अहाते, दीवार मैरिज होम, फार्म हाउस आदि का उपयोग संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा, प्राप्त अनुमति की प्रति संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट एवं इस कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लाउडस्पीकर/साउण्ड बाक्स/अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। आगामी आयोजित की जाने वाली किसी भी परीक्षा से सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों  से आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा, परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त बाहरी व्यक्तियों की मौजूदगी पूर्णतया प्रतिबन्धित होगी। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल की परिधि में जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर परीक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन या ऐसा इलेक्ट्राॅनिक संयंत्र जिससे अनुचित साधन प्रयोग की आशंका हो, ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी, परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर परिधि में कोई भी फोटोस्टेट, कापीयर आदि की दुकानें परीक्षा अवधि के दौरान प्रतिबन्धित रहेंगी। किसी भी दशा में सचल/निरीक्षण दल के पुरूष सदस्य द्वारा बालिकाओं की तलाशी नहीं की जायेगी, आवश्यकतानुसार केवल महिला सदस्यों द्वारा ही बालिकाओं की तलाशी ली जा सकेगी। लोकहित व विधि और व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत यह निषेधाज्ञा तत्काल जारी की जानी आवश्यक है, अल्प समयावधि के कारण वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से इस पर सुनवाई संभव नहीं है, यह निषेधाज्ञा एक पक्षीय आधार पर जारी की जा रही है। निषेधाज्ञा 03 जनवरी-2023 से 02 मार्च, 2023 तक यदि आवश्यक कारणों से इसे मध्य में ही वापस न ले लिया गया, तद्नुसार प्रभावी रहेगी। किसी भी प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने की दशा में निषेधाज्ञा धारा-144 जा0फौ0 एवं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तत्सम्बन्धित लागू आपदा-प्रबन्धन अधिनियम-2005 एवं 188 भा0द0वि0 की प्रभावी सुसंगत धाराओं में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जनहित एवं आवश्यकता के दृष्टिगत उपरोक्त वर्णित समस्त प्रावधानों का कड़ाई एवं तत्परता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह निषेधाज्ञा 03 जनवरी, 2023 को जिला मजिस्ट्रेट एवं न्यायालय की मुद्रा से निर्गत की गई।

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