“दिशा स्कीम के तहत विशेष विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का ओबरा तहसील में हुआ आयोजन

उत्तर प्रदेश सोनभद्र

सफल समाचार अजीत सिंह

नीति आयोग केन्द्रीय सरकार, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में भारत के विभिन्न राज्यों के विशिष्ट जनपदों में “दिशा स्कीम के तहत विशेष विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किये जाने का निर्देश दिया गया है। उपरोक्त के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र के
अध्यक्ष श्री अशोक कुमार यादव-I
के के नेतृत्व में जनपद सोनभद्र की तहसील ओबरा में आज दिनांक 07.01.2023 को अपरान्ह 12:00 बजे एवं दुद्धी में अपरान्ह 02:00 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा श्री सत्यजीत पाठक, प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र माननीय अपर जनपद न्यायाधीश, एफ०टी०सी० की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।तहसील ओबरा, सोनभद्र में आयोजित हुए विधिक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में श्री चन्द्र विजय सिंह, जिलाधिकारी, सोनभद्र, डा० यशबीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र, श्री शेषनाथ चौहान, मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र, उप जिलाधिकारी, ओबरा, तहसीलदार ओबरा के साथ साथ जनपद सोनभद्र के अन्य अधिकारी तथा विद्वान अधिवक्ता हुए व तहसील दुद्धी में आयोजित हुए शिविर में श्री सहदेव मिश्र, अपर जिलाधिकारी, सोनभद्र, श्री ब्रजेश कुमार वर्मा, तहसीलदार दुद्धी, साधना मिश्रा, जिला समन्वयक व अन्य अधिकारीगण उपस्थित हुए।जनपद सोनभद्र की तहसील ओबरा व दुद्धी के विभिन्न प्रशासनिक व राजस्व अधिकारियों द्वारा शासन की विभिन्न जनोपयोगी एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में उपस्थित जनसमूह को विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गयी। श्री सत्यजीत पाठक,प्रभारी सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र माननीय अपर जनपद न्यायाधीश, एफ०टी०सी० द्वारा शिविर में उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय में विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं शासन द्वारा जारी विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध विस्तृत रूप से अवगत कराया गया, इसके अतिरिक्त प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र द्वारा सकेन्द्रित विषयों, कन्या भ्रूण हत्या साम्प्रदायिक सौहार्द के संबंध में व उनसे होने वाली हानियों के सम्बन्ध में भी लोगों को अवगत कराया गया, साथ ही यह भी बताया कि प्राधिकरण द्वारा भरण पोशण, तलाक एवं धारा- 498 ए दहेज उत्पीडन आदि मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा संचालित मध्यस्थता केन्द्र/स्थायी लोक अदालत में सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित कराया जाता है।जिनका उक्त प्रकार का मामला हो को वह मध्यस्थता केन्द्र के माध्यम से अपना मामला सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही यह भी अवगत कराया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा दिनांक 11.02.2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आप अपने विभिन्न प्रकार के मुकदमों जैसे- भामनीय आपराधिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद,भरण पोषण वाद, विवाह एवं तलाक,बकाया बिजली के वाद,बैंक ऋण वसूली वाद,आर्बीट्रेश्न के वाद एवं राजस्व वाद आदि के मुकदमों का निस्तारण करा सकते हैं। जिससे आपके समय एवं धन की बचत होती है।अन्त में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र के प्रभारी सचिव श्री सत्यजीत पाठक, सोनभद्र ने उपस्थित लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट किया।

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