मतदान के दिन निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी बैलेट पेपर से दे सकेंगे अपना वोट

उत्तर प्रदेश सोनभद्र

सफ़ल समाचार अजीत सिंह

जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (न0/नि0) ने अवगत कराया है कि मतदान के दिन ड्यूटी पर तैनात विशेष निर्वाचकों, सेवा नियोजित निर्वाचकों, निवारक निरोध के अधीन निरूद्ध निर्वाचकों एवं कर्तव्यारूढ़ निर्वाचकों तथा निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के मतदान हेतु डाक मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये है- मतदान के दिन निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के मतदान हेतु निर्देश आयोग के पत्र संख्या-1161/रा0नि0आ0अनु-5/54/12/2012 दिनांक 24 मई, 2012 के अनुसार डाक मतपत्र के सम्बन्ध मंे विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैे । इस पत्र के साथ डाक मतपत्र हेतु आवेदन पत्र का प्ररूप (प्ररूप क) निर्वाचकों के लिए अनुदेश (प्ररूप- ख) निर्वाचक द्वारा घोषणा (प्ररूप-ग), डाक मतपत्र हेतु लिफाफा (प्ररूप-घ) एवं आवरक (बड़ा लिफाफा) (प्ररूप-ड) के नमूने संलग्न किये गये हैं । सेवायोजित निर्वाचक (Service voters) विशेष निर्वाचक (Special viters) इन दोनों प्रकार के निर्वाचकों की पत्नियाॅ तथा निवारक निरोध के अधीन निरूद्ध निर्वाचक (Electors subjected to pteventive detention) को डाक मतपत्र निर्गत करने और उन्हें डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की वही प्रक्रिया अपनायी जाएगी । नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में मतदान सम्पन्न कराने हेतु मतदान स्थल पर पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी तथा पर्याप्त पुलिस कर्मी/होमगार्ड/पी0आर0डी0 की तैेनाती की जाती हैे । इसके अतिरिक्त मतदान दिवस पर सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया को विधिपूर्ण एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी के रूप में अधिकारियों की तैनाती होती है । मतदान के दिन तमाम चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को भी विभिन्न दायित्व सौपें जाते है । मतदान दिवस में निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारी/कर्मचारी स्वयं के मतदान के अधिकार से वंचित हो जाते है । मत देने के मौलिक एवं परम् पवित्र अधिकार की सुरक्षा एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु निर्वाचन ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों/सुरक्षा कर्मियों के मतदान की समुचित व्यवस्था पर गम्भीरता से विचार किया है कि कोई भी निर्वाचन ड्यूटी मंें लगा कर्मचारी मतदान से वंचित न रह जाए । निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों/सुरक्षा कर्मियों को दो श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है-निर्वाचन ड्यूटी में लगे ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों/सुरक्षा कर्मियों जो उसी जनपद के किसी न किसी नगरीय निकाय के मतदाता हों, जहाॅ वे निर्वाचन ड्यूटी हेतु तैनात किये गये हैं । निर्वाचन ड्यूटी में लगे ऐसे अधिकारी/कर्मचारी/सुरक्षा कर्मी जो निर्वाचन के दौरान अपने तैनाती के जनपद से भिन्न जनपद के नगरीय निकाय के मतदाता हैं। अतः इन दोनों प्रकार के निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं के मतदान के लिए आयोग द्वारा निम्न व्यवस्था के निर्देश दिये गये हैं- निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों/सुरक्षा कर्मियों के मतदान की व्यवस्था पोस्टल बैलेट पेपर (मतपत्र) के माध्यम से किया जाएगा । पोस्टल मतपत्र की छपाई जनपद स्तर पर द्वारा प्रतीक चिन्ह आवंटन के पश्चात् उम्मीदवारों की सूची अन्तिम हो जाने के पश्चात् तुरन्त करायी जाएगी । डाक मतपत्र मंे उम्मीदवारों के नाम का क्रम वही होगा जो उम्मीदवारों की अन्तिम सूची में हैे । मतपत्र का नमूना पत्र के साथ संलग्न हेै । पोस्टल मत पत्र की नगर निकायवार संख्या का निर्धारण निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अनुमानित संख्या के आधार पर किया जाएगा । इस संख्या का निर्धारण चुनाव ड्यूटी हेतु कर्मचारियों के नाम का डाटा बेस कम्प्यूटर में तैयार करते समय वे किस जनपद और किस नगर निकाय के मतदाता है, की सूचना प्राप्त कर किया जाएगा । इस कार्य हेतु उप निदेशक कृषि सोनभद्र/प्रभारी अधिकारी डाक मतपत्र के रूप में तैनात है जो डाक मतपत्र के रूप में की संख्या का आकलन करेगें और डाक मतपत्र उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगें । आयोग द्वारा डाक में विलम्ब और पोस्टल बेैलट को डाक से भेजने की असुविधा एवं मतदान ड्यूटी पर लगे सभी कर्मियों के मत पड़ने की सुविधा के दृष्टिगत प्रशिक्षण के दौरान डाक मतपत्र सुविधा केन्द्र/काउण्टर की स्थापना की जाएगी । यहाॅ पर आवेदन पत्र के आधार पर निर्वाचन ड्यूटी में तैनात सभी अधिकारियों/कर्मचारियों/सुरक्षा कर्मियों को डाक मतपत्र निर्गत किया जा सकता है जिसे वे रजिस्ट्रीकृत डाक से अथवा प्रशिक्षण के दौरान रिटर्निग आॅफीसर द्वारा बनाये गये काउण्टर पर जमा कर सकते हैं । डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के लिए निर्वाचकों हेतु अनुदेश प्ररूप 7ख का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा, चाहे वे अपना डाक मतपत्र पंजीकृत डाक से भेजे अथवा इस हेतु रिटर्निग आफीसर द्वारा बनाये गये डाक मतपत्र सुविधा केन्द्र/काउण्टर पर जमा करें निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों/सुरक्षा कर्मियों को जो जनपद सोनभद्र मंे तैनात हैं और जनपद सोनभद्र के ही किसी न किसी नगरीय निकाय के मतदाता हैं, डाक मतपत्र द्वारा मतदान हेतु प्रशिक्षण के दौरान नगरीय निकायवार डाक मतपत्र सुविधा केन्द्र/काउण्टर बनाये जाएंगे । निर्वाचन ड्यूटी में लगे सभी कर्मियों को नियुक्ति पत्र भेजते समय पोस्टल बैलेट हेतु आवेदन पत्र संलग्न किया जाएगा । प्रशिक्षण हेतु उपस्थित निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारी/कर्मचारी/सुरक्षा कर्मी अपने नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र के आधार पर विशेष व्यवस्था के तहत लगाये गये प्रशिक्षण स्थल के बूथ पर अपना मतदान डाक मतपत्र के माध्यम से कर सकते हैं । पोस्टल मतपत्र हेतु उन्हें उनके नियुक्ति पत्र के साथ उपलब्ध कराये गये डाक मतपत्र हेतु आवेदन पत्र भरकर देना होगा औेर नियुक्ति पत्र की छाया प्रति भी इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी । डाक मतपत्र हतु प्रत्येक कर्मचारी को एक घोषणा-पत्र भरना होगा, इस हेतु जिला उप निदेशक कृषि/प्रभारी अधिकारी मतपत्र हेतु घोषणा-पत्र के सत्यापन के लिए सक्षम अधिकारी की तैनाती काउण्टर पर करायी जाएगी । प्रत्येक नगरीय निकाय हेतु कम से कम एक काउण्टर की व्यवस्था अवश्य की जाए । प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण केन्द्र पर जनपद के समस्त नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली अलग-अलग काउण्टर पर उपलब्ध करायी जाए ताकि प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारी मतदाता सूची का अवलोकन कर निर्वाचक नामावली में अपने नाम की भाग संख्या एवं क्रमांक ढूंढ सके और आवेदन पत्र में इन सूचनाओं को अंकित कर सके । निर्वाचन ड्यूटी में तैनात सभी अधिकारियोें/कर्मचारियों/सुरक्षा कर्मियों को निर्धारित प्ररूप-क में डाक मतपत्र हेतु आवेदन कर सकते हैं । आवेदन पत्र के साथ ड्यूटी आदेश की छाया प्रति संलग्न की जाएगी ओैर प्रारूप-क प्रस्तुत करते समय इपिक (म्च्प्ब्) या सेवायोजक द्वारा निर्गत पहचान पत्र को सम्मिलित करते हुए किसी पहचान पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाएगी। प्ररूप-क में आवेदन प्रस्तुत करने वाले कर्मचारी दो प्रकार के होंगे कुछ उसी जनपद के मतदाता होंगे और कुछ जनपद के बाहर के मतदाता होंगे । बाह्य जनपद के मतदाताओं के आवेदन पत्र अलग-अलग छाॅट लिये जाएंगे और उन्हें सम्बन्धित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को एक साथ विशेष वाहक से भेज दिये जाएंगे । बाह्य जनपदों को भेजे गये आवेदन पत्रों का अभिलेख जनपदवार/ नगरीय निकायवार मतदाता का भाग संख्या, क्रमांक, नाम, सम्बन्ध, उम्र एवं लिंग का विवरण एक रजिस्टर में रखा जाएगा । डाक मतपत्र निर्गत करने की यह सुविधा निर्वाचन ड्यूटी मंे लगे अन्य सिविल स्टाफ के लिए भी समान रूप से लागू होगी । सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट/लाइजन आॅफीसर तथा अन्य निर्वचन दायित्वों में लगे कार्मिक को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी । पुलिस एवं सुरक्षा बल के उन्ही कर्मियों को यह सुविधा अनुमन्य होगी जो मतदान के दिन निर्वाचन सम्बन्धी ड्यूटी पर लगाये गये है। अतः पुलिस अधीक्षक द्वारा डाक मतपत्र की सुविधा हेतु नोडल अधिकारी की तैनाती की जाएगी जो सभी सुरक्षा कर्मियों के सेवा पहचान संख्या, उनके निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा निर्वाचक नामावली में उनके नाम की भाग संख्या एवं क्रम संख्या के सम्बन्ध में सूचना संग्रहित करेगा । पुलिस अधीक्षक द्वारा यह सूची जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी मतपत्र सोनभद्र को उपलब्ध करायी जाएगी जिससे मतपत्रों की आवश्यकता का निर्धारण समुचित रूप से किया जा सके । नोडल अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि पुलिस कर्मियों को प्रारूप-क उपलब्ध हो जाए और उसे निरयमानुसार भरने आवश्यक अभिलेख संलग्न करने और डाक मतपत्र पर अपना मत व्यक्त कर उसके भेजने की सही प्रक्रिया के बारे में जानकारी देगा । नोडल अधिकारी मतदान के दिन निर्वाचन ड्यूटी में लगे सुरक्षा कार्मिकों को डाक मतपत्र द्वारा उनके मतदान के अधिकार के सम्बन्ध में उन्हें जागरूक करेगा । सुरक्षा कर्मियों द्वारा डाक मतपत्र हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे जिलेवार छॅटनी कर सम्बन्धित जिले जिला निर्वाचन अधिकारी को अतिशीघ्र विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे । यदि पुलिस कर्मी उसी जनपद का मतदाता है जहाॅ वह निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात है तो उसे डाक मतपत्र प्राप्त कराने हेतु उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे । विकल्प के रूप में डाक मतपत्र सुविधा केन्द्र/काउण्टर पर पुलिस कर्मियों को भी डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान की जा सकती है । मतदान के दिन निर्वाचन ड्यूटी में ड्राइवर/क्लीनर/हेलपर तथा अन्य व्यक्तियों को लगाया जाता है । पर्याप्त समय पूर्व इन सभी का चिन्हीकरण करके इनके लिए भी डाक मतपत्र की सुविधा उपर्युक्तानुसार उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रभारी अधिकारी पोस्टल बैलेट पेपर सोनभद्र करेंगे। इन्हें भी पंजीकृत डाक से अथवा विकल्प में डाक मतपत्र सुविधा केन्द्र/काउण्टर पर डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा प्रदान की जा सकती हैे । जिन निर्वाचकों को डाक मतपत्र निर्गत किये जाएंगे, निर्वाचक नामावली में उनके क्रमांक के सम्मुख लाल स्याही से पी0बी0 (च्ठ) अंकित किया जाएगा । ऐसे मतदाताओं की सूची मतदान स्थलवार उनका क्रमांक नाम, सम्बन्ध, उम्र और लिंग अंकित करते हुए तैयार की जाएगी । इस पर रिटर्निग आफिसर अथवा उसके द्वारा अधिकृत सहायक रिटर्निग आॅफीसर हस्ताक्षर अंकित करेगा ओर उसकी एक प्रति सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी को पोलिंग पार्टी की रवानगी के दिन उपलब्ध करायी जाएगी। इस सूची से पीठासीन अधिकारी मिलान करेगा कि उसे उपलब्ध करायी गयी मतदाता सूची में उन सभी मतदाताओं के क्रमांक के आगे पी0बी0(च्ठ) अंकित कर दी गयी हैे जिन्हें सूची के अनुसार डाक मतपत्र निर्गत किया गया है। डाक मतपत्र द्वारा मतदान के सम्बन्ध में निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिकों में जागरूकता का अत्यन्त अभाव है इस हेतु प्रभारी अधिकारी पोस्टल बैलेट पेपर द्वारा विश्ेाष प्रचार अभियान चलाये और प्रशिक्षण के दौरन डाक मतपत्र की सम्पूर्ण प्रक्रिया और उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आवश्यकता के सम्बन्ध में उन्हें भली-भाॅति अवगत कराया जाए । डाक मतपत्र सुविधा केन्द्र/काउण्टर की स्थापना के सम्बन्ध में उम्मीदवारों को पहले सही अवगत कराना होगा। यदि उम्मीदवार का कोई अधिकृत प्रतिनिधि इस सुविधा केन्द्र/काउण्टर पर सम्पूर्ण प्रक्रिया के अवलोकन के लिए उपस्थित होता हैे तो उसके लिए बैठने की उचित व्यवस्था की जाएगी और ऐसे प्रतिनिधियों की उपस्थिति रजिस्टर मे दर्ज करायी जाएगी । डाक मतपत्र निर्गत करने के पूर्व इसके पृष्ठ भाग पर रिटर्निग आॅफीसर, के नमूना हस्ताक्षर की मोहर दो स्थानों पर लगायी जाएगी एक मूल मतपत्र के पृष्ठ भाग पर और दूसरी इस प्रकार लगायी जाएगी कि हस्ताक्षर का आधा भाग काउण्टर फाइल पर हो आधा मूल मतपत्र पर । निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों/सुरक्षा कर्मियों को डाक मतपत्र निर्गत किया जाए मतदाता सूची में उनके नाम के आगे लाल स्याही से पी0बी0 (च्ठ) अंकित कर दिया जाए । डाक मतपत्र निर्गत करने का ब्यौरा अलग से एक रजिस्टर पर भी रखा जाएगा जिसमें जनपदवार/नगरीय निकायवार मतदाता का भाग संख्या, क्रमांक नाम सम्बन्ध उम्र एवं लिंग का विवरण अंकित किया जाएगा । प्रत्येक रिटर्निग आॅफीसर प्रत्येक नगरीय निकाय हेतु अलग-अलग रजिस्टर रखेगा । जिन कार्मिकों को डाक मतपत्र निर्गत कर दिया जाएगा उन्हें मतदान स्थल पर मत डालने का अधिकार नही होगा, चाहे उन्होंने डाक मतपत्र का प्रयेाग न किया हो । इसके अतिरिक्त पूरे प्रशिक्षण अवधि में निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियांे/ कर्मचारियों/सुरक्षा कर्मियों को उपर्युक्त सुविधा अनुमन्य की जाएगी ताकि कोई भी कर्मचारी मतदान से वंचित न रह जाएं इन काउण्टर पर मतदान का संचालन उन्ही नियमांें एवं प्राविधानों के अधीन किया जाएगा, जिन्हें सामान्य मतदान प्रक्रिया में अपनाया जाता हेै।प्रतिदिन मतदान समाप्ति के उपरान्त मतपेटिका को स्ट्राॅग रूम मे सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था की जाएगी । अन्य जनपदों से सम्बन्धित डाक मतपत्र हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित रिटर्निग आॅफीसर/जिला निर्वचन अधिकारी को मतदान की तिथि से 07 दिन पूर्व अवश्य प्राप्त करा दिए जाए । रिटर्निग आॅफीसर/प्रभारी अधिकारी पोस्टल बैलेट पेपर द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 02 दिन के अन्दर सम्बन्धित मतदाता को डाक मतपत्र भेज दिया जाए जिससे मतदाता अपना मत अंकित कर डाक मतपत्र वापस भेज सके और डाक मतपत्र मतगणना के दिनांक से ठीक एक दिन पूर्व सायंकाल 5ः00 बजे से पूर्व रिटर्निग आॅफीसर के पास पहुॅच जाए। डाक मतपत्र के साथ घोषणा-पत्र एवं निर्देश-पत्र तथा निर्धारित लिफाफे संलग्न कर भेजेे जाएंगे ।

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