लीगल एड डिफेंस कॉउंसिल साबित हुआ आर्थिक रूप कमजोर व्यक्तियों का वरदान

उत्तर प्रदेश सोनभद्र

सफल समाचार अजीत सिंह

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में श्री अशोक कुमार यादव प्रथम माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र के आदेशानुसार निर्बल असहाय अक्षम व्यक्ति व जिला कारागार में निरुद्ध बंदी जिनकी पैरवी हेतु कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं है उनकी पैरवी किए जाने हेतु लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की स्थापना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा की गई है जिसके तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में श्री शमशेर बहादुर सिंह चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री सत्यारमण त्रिपाठी डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री आकाश कुमार व जयप्रकाश असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति जनपद सोनभद्र में निर्बल असहाय व अक्षम व्यक्ति व कारागार में निरुद्ध बंदियों की पैरवी किए जाने हेतु की गई है।इसी क्रम में आज दिनांक 8.05. 2023 को काफी समय से कारागार में निरुद्ध विचाराधीन बंदी डब्लू दुबे निवासी शारदा मंदिर ओबरा के पास है जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और न ही उसका कोई पैरवीकार था । उसका प्रार्थना पत्र जिला कारागार सोनभद्र से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त हुआ जिस पर श्री एहसान उल्लाह खान माननीय प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल को पैरवी किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया।
उक्त बंदी डब्लू दुबे जो अपराध संख्या 18/2023 अंतर्गत धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना ओबरा सोनभद्र जोकि जिला कारागार सोनभद्र में लंबे समय से निरुद्ध था। उक्त बन्दी की पैरवी श्री सत्यारमण त्रिपाठी डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सोनभद्र द्वारा किए जाने पर आज जमानत पर रिहा किया गया डब्लू दुबे रिहा होने के पश्चात उसके परिवार में खुशी का माहौल व्याप्त है साथ ही लीगल एड काउंसलिंग सिस्टम का धन्यवाद दिया। जेल से रिहा हुए बंदी डब्लू दुबे ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए लीगल डिफेंस काउंसिल वरदान साबित हो रहा है। इस सूचना के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निर्बल असहाय व अक्षम व्यक्ति जिला कारागार में निरूद्ध बन्दी जिनकी पैरवी हेतु कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं है अथवा जिनकी वार्षिक स्थिति रूपये 3 लाख है जो स्वयं के खर्चे पर अपने मुकदमे की पैरवी करने में असमर्थ हैं वह अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में देकर लीगल एड डिफेंस काउंसिल की सेवा का लाभ प्राप्त करते हुए न्याय प्राप्त कर सकते है।उक्त जानकारी श्री एहसानुल्लाह खान माननीय प्रभारी सचिव/ विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/ एस0टी0) गैंगस्टर एक्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी गई

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