एनडीपीएस एक्ट: दोषी छत्रपणि को 10 वर्ष की कैद

उत्तर प्रदेश सोनभद्र

सफल समाचार गणेश कुमार

सोनभद्र। साढ़े पांच वर्ष पूर्व 40 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए दोषी छत्रपणि केशरी उर्फ छोले को दोषसिद्ध पाकर मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने 10 वर्ष की कैद व एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक 28 जुलाई 2017 को शक्तिनगर थाने के उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में थे कि तभी कोहरौल गांव की पुलिया के पास एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया। जब तक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचता तब तक वह मोटरसाइकिल मुड़ाकर पुनः कोहारौल गांव की ओर जाने लगा तभी अचानक मोटरसाइकिल फिसल गई तब तक दौड़ाकर उसे पुलिस बल की मदद से भागते समय गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 40 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम पता छत्रपणि केशरी उर्फ छोले पुत्र कांति सिंह निवासी ककरी, थाना अनपरा, जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश बताया। पुलिस ने धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। मामले की विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने,गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी छत्रपणि केशरी उर्फ छोले को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। कोर्ट ने 40 ग्राम हेरोइन को नष्ट करने का आदेश दिया है।अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र ने बहस की।

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