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विश्वजीत राय
जनपद कुशीनगर,के ज़िला प्रोवेशन अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अन्तर्गत 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चे जिनके माता तथा पिता दोनों की मृत्यु कोविद-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गयी हो या जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु 01 मार्च 2020 से पूर्व हो गयी थी तथा दूसरे की मृत्य कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गयी हो या जिनके माता व पिता की मृत्यु 01 मार्च 2020 से पूर्व हो गयी थी तथा उनके वैध संरक्षक (Legal Guardian) की मृत्यु, कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गयी हो, ऐसे बच्चों को वैध संरक्षक जिसकी अभिरक्षा में बच्चा हो, के बैंक खाते में प्रति माह प्रति बच्चा रू० 4000/- की सहायता धनराशि प्रति वर्ष 02 छमाही किश्तों में कक्षा-12 तक या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो ही देय होगी। लाभार्थी अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। ऐसे बच्चों का शिक्षण संस्थान में पंजीकरण आवश्यक है। उक्त योजना हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित विकास खंड,तहसील व जिला प्रोवेशन कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, ज़िला प्रोवेशन अधिकारी ने बताया कि उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है अथवा 18 वर्ष से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होंने कोविड या अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनो अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है तथा वह कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु शिक्षा प्राप्त कर रहे हो या नीट, जेईई क्लैट जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अथवा जिनकी माता तलाकशुदा स्त्री या परित्यक्ता है अथवा जिनके माता-पिता या परिवार का मुख्यकर्ता जेल में है अथवा ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम बाल भिक्षावृत्ति / बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार / परिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया हो अथवा भिक्षावृत्ति / वैश्यावृत्ति में सम्मिलित परिवारों के बच्चों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाना उ0प्र0मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों माता या पिता में से किसी एक की अथवा वैध अभिभावक की मृत्यु 01 मार्च, 2020 के पश्चात हुई है। 0 से 05 वर्ष तक के बच्चों को छोड़कर अन्य सभी लाभार्थियों का किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है। श्रेणी में आने वाले परिवार के अधिकतम दो बच्चों को प्रतिमाह प्रति बालक/बालिका रू० 2500/- की सहायता धनराशि प्रदान की जायेगी। उक्त योजना हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित विकास खंड, तहसील व जिला प्रोवेशन कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।