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विश्वजीत राय
जिला एवं सत्र न्यायालय में एडीजे ने खारिज की जमानत याचिका
पडरौना। बीते 22 फरवरी को विशुनपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में चार वर्ष की बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका मंगलवार को एडीजे ने खारिज कर दी। जिला एवं सत्र न्यायालय में एडीजे ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।
अभियोजन पक्ष की तरफ़ से इस मुकदमे की पैरवी विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो एक्ट संजय कुमार तिवारी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि विशुनपुरा थाना क्षेत्र की निवासी पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर दी थी कि 22 फरवरी 2023 को दिन में लगभग दो बजे उनकी चार वर्षीय बेटी बच्चों के साथ खेल रही थी।
गांव का ही एक व्यक्ति उनकी बेटी को मिठाई खिलाने के बहाने अपने घर में ले गया और उससे दुष्कर्म किया। उसके बाद वह रोती-चिल्लाती हुई घर आई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट प्रभारी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।