सफल समाचार
सुनीता राय
सोने को अगर संजो कर रखना है तो उस पर हालमॉर्किंग है या नहीं यह जरूर जांच लें। ऐसा नहीं किया तो भविष्य में दिक्कत हो सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार ने हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है।
अब बिना हॉलमार्क वाले जेवर को आप देश में कहीं भी खरीद या बेच नहीं सकते। सरकार के इस फैसले से उन लोगों के ज्यादा दिक्कत हो सकती है, जिनके पास बिना हॉलमार्क वाले पुराने गहने हैं।
नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसे गहने हैं, जिनपर हॉलमार्क का लोगो नहीं है, तो उसे बेचने से पहले ग्राहक को बीआईएस की लैब में जाकर अपनी ज्वेलरी को हॉलमार्क करवाना पड़ेगा। हॉलमार्क वाले गहनों पर भारतीय मानक ब्यूरो का लोगो लगा होता है, जिसपर यह भी जानकारी दी गई होती है की सोने की ज्वेलरी कितने कैरेट की है।