शासन की मंशा के अनुरूप प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, कोयला व अन्य पदार्थ ( ब्लैक स्टोन एण्ड ब्लेस/बैग फिल्टर डस्ट/डोलो चार (वेस्टेज)/ईएसपी डस्ट) लदे 18 वाहनों व उनके स्वामियों के विरूद्ध की गयी प्राथमिक दर्ज

उत्तर प्रदेश सोनभद्र

सफल समाचार अजीत सिंह 

शासन की मंशा के अनुरूप प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, कोयला व अन्य पदार्थ ( ब्लैक स्टोन एण्ड ब्लेस/बैग फिल्टर डस्ट/डोलो चार (वेस्टेज)/ईएसपी डस्ट) लदे 18 वाहनों व उनके स्वामियों के विरूद्ध की गयी प्राथमिक दर्ज

                       शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में कोयला व अन्य पदार्थ ( ब्लैक स्टोन एण्ड ब्लेस/बैग फिल्टर डस्ट/डोलो चार (वेस्टेज)/ईएसपी डस्ट) पर रोक लगाने हेतु जिलाधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह के निर्देशन कार्यवाही की गयी है। उप जिलाधिकारी ओबरा द्वारा सलईबनवा रेलवे साइडिंग के पास कोयला व अन्य पदार्थ ( ब्लैक स्टोन एण्ड ब्लेस/बैग फिल्टर डस्ट/डोलो चार (वेस्टेज)/ईएसपी डस्ट) से लदे वाहनों की आकस्मिक जाॅच के दौरान रोका गया, उच्चाधिकारी के निर्देशानुसार उपरोक्त खनिज पदार्थ लदे वाहनों की जाॅच अपर जिलाधिकारी(न्यायिक) सोनभद्र, उप जिलाधिकारी ओबरा व सुरक्षा में लगे पुलिस बल की उपस्थिति में 25 अगस्त, 2023 को किया गया। मौके पर जाॅच के दौरान 18 वाहन सड़क के किनारे खड़े वाहन सड़क के किनारे खड़े पाये गये, जिसमें कोयले से भिन्न अन्य पदार्थ ( ब्लैक स्टोन एण्ड ब्लेस/बैग फिल्टर डस्ट/डोलो चार (वेस्टेज)/ईएसपी डस्ट) लदा हुआ था, पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि ट्रान्सपोर्टर के द्वारा कोयले को रेलवे रैक द्वारा विभिन्न गंतव्य स्थालों पर भेजा जाता है। बताया गया कि ये पदार्थ कोयले के रंगरूप जैसा है, को सलईबनवा रेलवे साईडिंग पर लाया गया है, सभी वाहनों के प्रपत्रों में गतव्य स्थल चन्दासी जनपद चन्दासी के भिन्न-भिन्न पिनकोड अंकित है, लेकिन सभी वाहन सलईबनवा रेलवे साईडिंग के पास व रेलवे साईडिंग के सम्मुख खड़े पाये गये जिससे प्रतीत होता है कि उक्त कोयले से भिन्न पदार्थों को लाने का मुख्य उद्देश्य धोखाधड़ी कर कोयले में मिलावट कर अवैध व्यापार करना है। अपर जिलाधिकारी(न्यायिक) ने बताया कि सभी वाहनों को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए वाहन स्वामी/चालक, कोयले से भिन्न पदार्थों को सप्लाई करने वाली विभिन्न कम्पनियों व ट्रान्सपोर्टरों व अन्य संलिप्त कोयले में धोखाधड़ी से मिलावट करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध भा0द0सं0 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही किया जा रहा है। 

 

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