सफल समाचार
विश्वजीत राय
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि माह सितम्बर, 2023 में दिनांक 12.09.2023 से 23.09.2023 तक एन०एफ०एस०ए० योजनान्तर्गत जनपद में प्रचलित 117136 अन्त्योदय एवं 593997 पात्र गृहस्थी राशनकार्डों पर खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराया जायेगा।
उक्त के अतिरिक्त केवल अन्त्योदय कार्डधारकों में माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2023 हेतु प्रति माह 01 किग्रा० प्रति कार्ड की दर से आवंटित कुल 03 किग्रा0 चीनी का वितरण प्रति कार्ड रू० 18/- प्रति किग्रा० की दर से रू0 54 /- में उक्त तिथियों में कराया जायेगा। चीनी वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं होगी। वितरण से पूर्व उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों से उपजिलाधिकारियों द्वारा कराया जायेगा। इसी प्रकार नोडल / पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा अपनी देख-रेख में वितरण कार्य पारदर्शी तरीके से समय से सम्पादित कराया जायेगा । अन्त्योदय राशनकार्डों पर 14 किग्रा0 गेहूँ तथा 21 किग्रा चावल (35 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा० गेहूं व 03 किग्रा चावल (05 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा ताकि उपभोक्ताओं में कोई भ्रम की स्थिति न रहे। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु वितरण की अन्तिम तिथि 23.09.2023 को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त कार्डधारकों को अवगत कराया है कि उक्त वितरण तिथियों में अनुमन्य आवश्यक वस्तुएं उचित दर दुकान पर पहुँच कर नियमानुसार प्राप्त कर लें। समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे ‘खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण एवं चीनी का रू० 18/- प्रति किग्रा0 की दर से रू0 54 /- में वितरण से संबंधित सूचना अपनी दुकान के बाहर प्रदर्शित करें। समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारों / पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए वितरण पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखें।