जलायी अगर पराली तो रु० 2500 से 15000 तक जुर्माना और होगी एफ.आई.आर.

उत्तर प्रदेश कुशीनगर

सफल समाचार 
विश्वजीत राय 

 

उप कृषि निदेशक जनपद कुशीनगर ने समस्त कृषक बन्धुओं एवं कम्बाईन मालिकों को अवगत कराया है कि कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ यथा सम्भव सुपर एस०एम० एस० का प्रयोग किया जाये जब तक कम्बाईन में सुपर एस०एम०एस० न लग जाये तब तक विकल्प के रुप में अन्य फसल अवशेष प्रबन्धन के कृषि यंत्रों जैसे स्ट्रारीपर, स्ट्रारेक व बेलर, मल्चर, पैडी स्ट्रा चापर, श्रब मास्टर, रोटरी श्लेसर, रिवर्सिबुल एम०वी०प्लाउ का भी प्रयोग कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ किया जा सकता है। कम्बाईन हार्वेस्टर के संचालक की जिम्मेदारी होगी कि वह कम्बाईन के साथ उपरोक्त यंत्रों का प्रयोग खरीफ में धान की फसल की कटाई करते समय अनिवार्य रुप से करेंगें तथा उपरोक्त यंत्रों के बिना कटाई करते हुए पकडें जायेंगे तो उनकी कम्बाईन मशीन उनके क्षेत्र के फसल अवशेष जलाने से रोकने हेतु गठित टीम के द्वारा जब्त की जायेगी।

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