विश्वजीत राय
सफल समाचार
पडरौना। कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को डीएम की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति व जिला विद्यालय यान सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें बिना मानक के चल रहे स्कूल वाहनों का पंजीकरण निरस्त करने का निर्देश देते हुए गन्ना ढुलाई के लिए बड़े ट्राला के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया।
डीएम उमेश मिश्र ने कहा कि किसी भी विद्यालय में निर्धारित मानक के विपरीत वाहनों का संचालन किसी भी सूरत में नहीं होगा। यदि अनफिट वाहनों का संचालन मिला तो एआरटीओ, ट्रैफिक पुलिस और विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने एआरटीओ को निर्देश दिया कि सभी विद्यालयों में मानक के अनुरूप संचालित वाहनों के फिटनेस का प्रमाण 15 से 20 दिन में उपलब्ध कराएं। यदि जिले में मानक विहीन स्कूल वाहन संचालित मिले तो उनका पंजीकरण निरस्त करें।
एआरटीओ मोहम्मद अजीम ने कहा कि विद्यालयों में चलने वाले वाहनों की गति अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित हैं। शासन द्वारा तय किया गया है, यदि किसी वाहन की गति अधिक है या चालक/परिचालक के संबंध में कोई शिकायत करनी हो तो इसके लिए शीघ्र कंट्रोल रूम के नंबर से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने डीएम को बताया कि जिले में कुल 31 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए हैं। डीएम ने सभी ब्लैक स्पॉटों का सर्वे कराते हुए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
डीएम ने गन्ना ढुलाई करने वाले वाहनों में रेफ्लेक्टर के साथ लाल रंग का कपड़ा अनिवार्य रूप से लगाने के लिए जिला गन्ना अधिकारी को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गन्ना ढुलाई के लिए प्रयुक्त होने वाले बड़े ट्राला का संचालन पूर्ण रूप से बंद कराएं। यदि इस तरह की शिकायत मिले तो संबंधित चीन मिल प्रबंधन और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करें।
बैठक में एआरटीओ मोहम्मद अज़ीम, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी मृत्युंजय कुमार, डीआईओएस रविंद्र सिंह, सीओ उमेश चंद्र भट्ट, टीआई सत्यसन्याल शर्मा, आरआई आरडी प्रसाद वर्मा आदि मौजूद रहे