सफल समाचार अजीत सिंह
विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना श्री राम दुलार का उक्त स्थान दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 से हो गया रिक्त- जिलाधिकारी
न्यायालय एडीजे-प्रथम, सोनभद्र (एम0पी0/एम0एल0ए0 कोर्ट) द्वारा विधायक को 25 वर्ष कैद व दस लाख अर्थ दण्ड की सुनाई गई थी सजा
विधानसभा द्वारा जारी रिक्त पद की सूचना पत्र पढ़ने के लिए लाइन पर क्लिक करेंgetImageHandler
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि जनपद-सोनभद्र, 403, दुद्धी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री राम दुलार, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुुए थे और चूॅंकि श्री राम दुलार, सदस्य, विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-403, दुद्धी को विचारण न्यायालय एडीजे-प्रथम, सोनभद्र (एम0पी0/एम0एल0ए0 कोर्ट) द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-483/2014, विशेष सत्र परीक्षण संख्या-35/2015, धारा-376, 506 भा0द0वि0 व धारा-5 (ठ/6) पाॅंक्सो अधिनियम, थाना म्योरपुर में दोष सिद्ध पाते हुए 25 वर्ष के कारावास (जिसमें 20 वर्ष कठोर कारावास) व मुबलिक 10,00,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 वर्ष का अतिरिक्त कारावास। धारा-506 भा0द0वि0 के अपराध में 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रू0 का अर्थदण्ड। अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी। अतएव, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-509/GEN/2015/RCC दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित रिट याचिका संख्या-490 आॅंफ 2005 तथा 231 अॅाफ 2005 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10 जुलाई, 2013 के अनुसार श्री राम दुलार दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 से निरर्ह माने जायेंगें। एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 277/वि0स0/प0का0/76(प)/2005 दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के द्वारा श्री राम दुलार का उक्त स्थान दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 से रिक्त हो गया है।