*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कुशीनगर पुलिस द्वारा अपहरण,पाक्सो एक्ट आदि के मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर एक अभियुक्त को दिलाई गयी 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 18,000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा-*
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में थाना विशुनपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 180/2013 धारा 363,366,376 भादवि0 व 4 पाक्सो एक्ट में दोषी अभियुक्त के विरुध्द स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा आज दिनांक 10.01.2024 को अभियुक्त 01- जितेन्द्र यादव पुत्र रुदल यादव साकिन बतरौली घुरखड़वा थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिध्द करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 18,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक श्री उ0नि0 रामधीर सिंह व एसएसपी/एडीजीसी श्री संजय तिवारी, सुनील मिश्रा (विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट नं0- 01 जनपद कुशीनगर) पैरोकार कां0 राजेश यादव थाना विशुनपुरा का सराहनीय योगदान रहा है।