खैरटिया बन्दी में मछली पालन व गौण वन उपज नीलामी 8 फरवरी को- प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा 

उत्तर प्रदेश सोनभद्र

सफल समाचार अजीत सिंह 

खैरटिया बन्दी में मछली पालन व गौण वन उपज नीलामी  8 फरवरी को- प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा 

ओबरा –प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग श्री अनुराग प्रियदर्शी ने अवगत कराया है कि ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र के वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत (खैरटिया बन्दी में मछली पालन) गौण वन उपज का नीलाम दिनाक 08.02.2024 को प्रातः 11.00बजे दिन में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा के कार्यालय प्रांगण में अधोहस्ताक्षरी प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा। समस्त इच्छुक क्रेताओं से अनुरोध है, कि निर्धारित तिथि दिनांक 08.02.2024 को प्रातः 11.00 बजे उक्त निर्धारित स्थान पर अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर उक्त नीलाम में भाग लेने का कष्ट करें। क्रेताओं को सलाह दी जाती है कि नीलाम में भाग लेने से पूर्व लाटों की सीमा आदि का निरीक्षण भली प्रकार कर लें। हथौड़ा गिरते ही क्रेता को स्वीकार की गयी बोली की सूची तथा प्रतिज्ञा पत्रध्अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। नीलाम में बोली समाप्त होते ही उसी दिन क्रय कये गये लाटों की जमानत विक्रय मूल्य का 30ः अथवा न्यूनतम रुपये 1000ध्- मात्र व शासन द्वारा निर्गत आदेशानुसार देय स्टैम्प शुल्क 5ः एवं आयकर 5000 से ऊपर 2.55ः जमा करना होगा। बिक्री की सामान्य शर्तों के अनुसार नीलाम किये जाने वाले लघु वन उपज का समस्त विक्रय मूल्य तथा अन्य समस्त देयों को हथौड़ा गिरने पर तुरन्त एक मुश्त धनराशि जमा करना होगा। इस नीलाम में मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर द्वारा निर्धारित वर्ष 2023-24 के बिक्री की सामान्य शर्ते लागू होगी। अतएव इच्छुक क्रेता वर्ष 2023-24 के बिक्री की सामान्य शर्ते, भली प्रकार पढ़ लें। इसके अतिरिक्त इस नीलाम में उन्हीं ठेकेदारों को बोली देने की अनुमति होगी जिन पर विभाग का कोई पुराना बकाया अवशेष न हो तथा उन्होने अपना पंजीकरण ध् नवीनीकरण करा लिया हो। वर्ष 2023-24 की बिक्री सूची निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रधान कार्यालय एवं संबंधित रेंज कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। नीलाम हाल में प्रवेश करने के पूर्व सम्बन्धित क्रेता को निर्धारित गेट पास शुल्क जमा करना होगा जो नीलाम समाप्त होने पर वापस किया जयेगा। यदि यह पाया गया कि क्रेता द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो उसे ठेके में बोली बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी अथवा उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा व पुनः नीलाम किया जायेगा नीलाम सूचना में उल्लिखित समस्त कार्यवाही व औपचारिकताएँ पूर्ण न करने पर प्रभागीय वनाधिकारी को अधिकार होगा कि वे चाहे तो ठेके को रद्द कर दें अथवा कुछ बन्धक धन या अन्य जमा की गयी धनराशि जब्त कर ले और क्रेता/बोलीदाता के विरुद्ध उचित शासकीय वैधानिक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

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