राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत खाद्यान्न की गई खरीद

उत्तर प्रदेश सोनभद्र

सफल समाचार अजीत सिंह 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत खाद्यान्न की गई खरीद

विपणन केंद्र दुद्धी पर कुल 185.50 कुंतल मक्का एवं विपणन केंद्र चोपन पर कुल 7.00 कुंतल खाद्यान्न की गई खरीद

जिला पूर्ति अधिकारी श्री गौरी शंकर ने अवगत कराया है कि विभागीय पोर्टल पर अंकित अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी यूनिट की संख्या (एन आई सी डेटा) 01 जनवरी, 2024 के आधार पर जनपद के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रचलित राशन कार्ड यूनिटों पर गेहूं एवं चावल के साथ-साथ जनपद में क्रय किए गए मोटे अनाज मक्का व कोदो का आवंटन माह मार्च 2024 हेतु जारी किया गया है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी सोनभद्र के आदेश अनुसार अवगत कराया गया है कि विपणन केंद्र दुद्धी पर कुल 185.50 कुंतल मक्का एवं विपणन केंद्र चोपन पर कुल 7.00 कुंतल खाद्यान्न की खरीद की गई है। उन्होंने बताया कि विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई सुविधा के अनुसार पात्र गृहस्थी यूनिट पर अनुमान चावल की मात्रा 3 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम की कटौती कर उसके स्थान पर 1 किलोग्राम कोदो दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 07.00 कुंतल कोदो के आवंटन हेतु खरीद केंद्र चोपन की नजदीकी दुकानों में से 700 यूनिट के सामी परत ग्राम पंचायत खेमपुर की एक दुकान विकासखंड कोन की पाई गई, जिस पर 651 यूनिट संबंध है का चयन किया गया है। इसी प्रकार प्रति अंत्योदय कार्ड पर अनुमन्य 21 किलोग्राम चावल में से 1 किलोग्राम की कटौती कर उसके स्थान पर एक किलोग्राम मक्का उपलब्ध कराया जाने हेतु खरीद केंद्र दूधी के निकटतम विक्रेताओं का चयन किए जाने पर विकासखंड दूधी बभनी एवं विकास खंड मेवरपुर के विवरण केंद्र तंद्रा से संबंधित समस्त विक्रेताओं का चयन किए जाने पर कुल 18549 अंत्योदय कार्ड पे गए जिस पर कुल 185.49 कुंतल मक्का का आवंटन किया गया है। जनपद में माह मार्च 2024 के सापेक्ष होने वाले वितरण के समय उपरोक्त चिन्हित दुकानों पर क्रमशः पात्र गृह हस्ती का धारकों को प्रति यूनिट 2 किग्रा गेंहूँ, चावल एवं 1 किग्रा मक्का कुल 35 किलोग्राम खाद्यन्न प्रति यूनिट वितरण किया जाएगा मोटे अनाज हेतु चिन्हित दुकानों के अतिरिक्त से समस्त दुकानों से पूर्व की बात अनुमन्य मात्रा में खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। जनपद के समस्त काधारकों को सूचित किया जाता है कि कृपया उपरोक्तानुसार खाद्यन्न अपने से संबंधित उचित दर विक्रेताओं से प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया की जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि माह मार्च, 2024 के आवंटन के अनुसार नियमानुसार कार्ड धारकों के मध्य विवरण करना सुनिश्चित करें, वितरण में प्राप्त किसी भी प्रकार के शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा।

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