ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कुशीनगर पुलिस द्वारा मार-पीट व दुष्कर्म के मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर एक अभियुक्त को दिलाई गयी 08 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,500/- रुपये अर्थदण्ड की सजा

उत्तर प्रदेश कुशीनगर

विश्वजीत राय

सफल समाचार कुशीनगर

ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कुशीनगर पुलिस द्वारा मार-पीट व दुष्कर्म के मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर एक अभियुक्त को दिलाई गयी 08 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,500/- रुपये अर्थदण्ड की सजा

 

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में थाना तरयासुजान पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 615/2015 धारा 323,376 भादवि0 व ¾ पाक्सो एक्ट में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा आज दिनांक 04.03.2024 को अभियुक्त मुकेश पुत्र भग्गन साकिन गोसाई पट्टी थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिध्द करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को 08 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक उ0नि0 श्री ब्रजेन्द्र पटेल व अभियोजन अधिकारी एसपीपी श्री संजय तिवारी (कोर्ट का नाम- विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट नं0- 01 जनपद कुशीनगर), प्रभारी निरीक्षक श्री आशुतोष कुमार सिंह, पैरोकार का0 विनय गुप्ता थाना तरयासुजान का सराहनीय योगदान रहा है।

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