विश्वजीत राय
सफल समाचार कुशीनगर
दीवानी न्यायालय स्थित दुकानों/साइकिल स्टैंड की नीलामी 29 मार्च को
प्रभारी अध्यक्ष नीलामी कमेटी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 कुशीनगर स्थान पडरौना मदन मोहन ने बताया कि जनपद न्यायालय कुशीनगर स्थान रविंद्रनगर धुस दिवानी न्यायालय परिसर में बने दुकान संख्या – 01 कैंटिन/ जलपान गृह हेतु , दुकान संख्या – 2 फ्रूट जूस/ कोल्ड ड्रिंक हेतु , दुकान संख्याय – 3 कंप्यूटर टाइपिंग v फोटो ग्राफी हेतु , दुकान संख्या – 5 स्टेशनरी /फोटो स्टेट/फोटो ग्राफी हेतु , व दुकान संख्या – 6 पान की दुकान हेतु , तथा साइकिल स्टैंड न्यायालय परिसर में स्थित, व साइकिल स्टैंड बाह्य न्यायालय कसया कुशीनगर हेतु वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए नीलामी किया जाना है।
उन्होंने बताया की उक्त दुकानों वी साइकिल स्टैंड की नीलामी दिनांक 29 3.2024 को साइन 4:30 बजे नजारत के सामने स्थित हाल में बोली के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान करने है तू नीलामी कमेटी द्वारा नीलामी की जाएगी इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त प्रयोजन हेतू संबंधित दुकानों की नीलामी के लिए शर्तों के अधीन भाग ले सकते है।
1- नीलामी समिति को अधिकार होगा की किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे। समिति द्वारा स्वीकृत की गयी उच्चतम बोली तभी अन्तिम मानी जायेगी जब यह बोली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित कर दी जावे।
2- नीलामी में कोई भी व्यक्ति दुसरे व्यक्ति के लिये तब तक बोली नहीं बोल सकता है, जब तक की नीलामी में अनुपस्थित व्यक्ति का लिखित प्राधिकार उसके पास न हो।
3- यदि समिति के बिचार से यह पाया जाता है कि बोली बोलने वाले व्यक्ति आपस में गिरोह बना लिये है, और उचित बोली नही मिल रही है, तो नीलामी स्थगित की जा सकती है।
4- कोई भी अनुज्ञापि अपने दुकान में या बाहर किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन या निर्माण या अतिक्रमण नहीं करेगा, एवं न शराब या अन्य किसी प्रतिबन्धित नशीले पदार्थ का प्रयोग करेगा, न किसी करने देगा। अनैतिक कार्य अथवा कानून द्वारा प्रतिबन्धित कार्य करना इत्यादि किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं करेगा। इसका उल्लघंन करने पर अनुज्ञापि की अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकती है।
5- वित्तीय वर्ष 2023-2024 में दुकान संख्या 6, की बोली मु० 64,000.00 रुपये लगी थी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये दुकान संख्या 6, की दर में 10% की वृध्दि करते हुये मु० 70400.00 रुपये न्यूनतम धनराशि बोली दुकान संख्या -6, के लिये तय की जाती है। दुकान संख्या-1 और दुकान संख्या -2, की नीलामी वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में बोली न लगने के कारण नही हुयी थी, दुकान संख्या-3 की वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में न्यूनतम धनराशि मु० 89,179.00 रुपये तय की गयी थी, वित्तीय वर्ष 2023-
2024 में दुकान संख्या-3 की अन्तिम बोली मु० 119000.00 रुपये बोली गयी थी, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये, उक्त धनराशि में 10% की वृध्दित करते हुये, वित्तीय वर्ष 2024- 2025 के लिये न्यूनतम धनराशि मु० 130900.00 रुपये तय की जाती है। दुकान संख्या 5 की वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिये न्यूनतम धनराशि मु० 199050.00 रुपये तय की गयी थी, दुकान संख्या-5 की वित्तीय वर्ष 2023-2024 में अन्तिम बोली मु० 213000.00 रुपये लगी थी, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये उक्त धनराशि में 10% की वृध्दि करते हुये न्यूनतम धनराशि मु० 234300.00 रुपये तय की जाती है। दुकान संख्या-1, दुकान संख्या-2, की वित्तीय वर्ष 2023-2024 में कोई भी अनुज्ञापि बोली नही लगाया, वित्तीय वर्ष 2023-2024 में दुकान संख्या 1, की न्यूनतम धनराशि मु० 232400.00 रुपये तय की गयी थी, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये उक्त धनराशि में 10% की वृध्दि करते हुये न्यूनतम धनराशि मु० 255640.00 रुपये तय की जाती है, तथा दुकान संख्या-2 की वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिये न्यूनतम धनराशि मु० 66550.00 रुपये तय की गयी थी , दुकान संख्या-2 के लिये वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये उक्त धनराशि में 10% की वृध्दि करते हुये न्यूनतम धनराशि मु० 73205.00 रुपये तय की जाती है। दुकान संख्या- 3 के लिये वित्तीय वर्ष 2023-2024 में न्यूनतम धनराशि मु० 89179.00 रुपये तय की गयी थी, वित्तीय वर्ष 2023-2024 में दुकान संख्या-3 के लिये अन्तिम बोली मु० 119000.00 रुपये लगी थी, उक्त धनराशि में 10% की वृध्दि करते हुये, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये न्यूनतम धनराशि मु० 130900.00 रुपये तय की जाती है, दुकान संख्या-5 के नीलामी हुत वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिये न्यूनतम धनराशि मु० 199050.00 रुपये तय की गयी थी वित्तीय वर्ष 2023-2024 में दुकान संख्या-5, की अन्तिम बोली मु० 213000.00 रुपये बोली गयी थी, उक्त धनराशि में वित्तीय वर्ष 2024- 2025 के लिये 10% की वृध्दि करते हुये न्यूनतम धनराशि मु० 234300.00 रुपये तय की जाती है, दुकान संख्या-6, के लिये वित्तीय वर्ष 2023-2024 में न्यूनतम धनराशि मु० 45100.00 रुपये तय की गयी थी, वित्तीय वर्ष 2023-2024 में दुकान संख्या-6 के लिये मु० 64000.00 रुपये लगी थी, दुकान संख्या-6 के लिये वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये उक्त धनराशि में 10% की वृध्दि करते हुये न्यूनतम धनराशि मु० 70400.00 रुपये तय की जाती है। इस प्रकार दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित साईकिल स्टैण्ड के लिये वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिये न्यूनतम धनराशि मु० 781550.00 रुपये तय की गयी थी, वित्तीय वर्ष 2023-2024 में न्यायालय परिसर में में स्थित स्थित साईकिल स्टैण्ड की अन्तिम बोली मु० 1255000.00 रुपये बोली गयी थी, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये साईकिल स्टैण्ड के लिये उक्त धनराशि में 10% की वृध्दि करते हुये न्यूनतम धनराशि मु० 1380500.00 रुपये तय की जाती है, इसी प्रकार वाह्य न्यायालय कसया कुशीनगर में स्थित साईकिल स्टैण्ड के लिये वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये न्यूनतम धनराशि मु० 300000.00 रुपये तय की जाती है।
6- प्रत्येक दुकान की बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली में भाग लेने के लिये पूर्व में मु० 10000.00 रुपये नकद नीलामी के दिन पूर्व जमानत के रुप में केन्द्रीय नाजिर जजशिप कुशीनगर, के पास जमा करना होगा। साईकिल स्टैण्ड की बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली में भाग लेने के पूर्व मु० 30000.00 रुपये नकद नीलामी के दिन के पूर्व जमानत के रुप में केन्द्रीय नाजिर, जजशिप कुशीनगर के पास जमा करना होगा। जमानत की धनराशि जमा किये बिना किसी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी और न ही उसकी बोली स्वीकार की जायेगी, जमानत धनराशि को नीलामी की समाप्ति पर बोली स्वीकार न होने पर वापस कर दी जायेगी।
7- यदि उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा अर्नेस्ट मनी तुरन्त नहीं जमा की जाती है तो उसकी बोली रद्द समझी जायेगी, उसके द्वारा जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। उक्त दुकानो की पुनः नीलामी की जायेगी, ऐसे उचतम बोली बोलने वाले लेकिन अर्नेस्ट मनी जमा न करने वाले व्यक्ति के विरुध्द कानूनी कार्यवाही का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा।
8- उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी की बोली की धनराशि अर्नेस्ट मनी के रुप में उच्चतम बोली की धनराशि का 25% धनराशि नीलामी समाप्त के तुरन्त बाद नकद जमा करना होगा। यह धनराशि बैंक ड्राफ्ट आदि के रुप में स्वीकार नहीं की जायेगी। अर्नेस्ट मनी की धनराशि वित्तीय वर्ष में देय अन्तिम किस्त के साथ समायोजित की जायेगी।
9- प्रत्येक अनुज्ञापि को यह सुनिश्चित करना व्यक्तिगत दायित्व होगा कि उसके द्वारा संचालित दुकान से कोई भी गंदगी एवं अवरोध जनपद न्यायालय भवन व परिसर में उत्पन्न न हो। ऐसी आवटिंत दुकानो द्वारा गंदगी व अवरोध उत्पन्न होते हुये पाया गया तो ऐसे ठेकेदार का ठेका निरस्त करके ठेके की धनराशि जब्त कर दी जायेगी।
10- उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी बोलने का शेष धनराशि शेष तीन किस्तों में प्रथम त्रैमास के प्रथम सप्ताह के दो दिवस अर्थात एक या दो तारिख तक अथवा अवकाश दिवस हो तो खुलने की प्रथम तिथि को नियमानुसार जमा करना होगा तथा अन्तिम किस्त माह दिसम्बर के अन्तिम कार्य दिवस के एक दिन पहले जमा करना होगा, किस्त को समय से जमा न करने पर जनपद न्यायाधीश को अनुज्ञप्ति वित्तीय वर्ष के लिये शेष अवधि के दिन कोई सूचना दिये बिना निरस्त करने का अधिकार होगा। यदि ठेकेदार / आवटिं वित्तीय वर्ष में किसी भी समय यदि दुकान चलाने से मना करता है तो किसी भी परिस्थित में उसके द्वारा जमा की गयी अर्नेस्ट मनी व किस्त की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, व किसी भी दशा में वापस नही की जायेगी।
11- प्रत्येक अनुज्ञापि दुकान में उपभोग की गयी बिजली की खर्च स्वंय वहन करेगा। 12- दुकान का ठेका अन्तिम बोली स्वीकृत करने के उपरान्त जिस व्यक्ति के पक्ष में आवटिंत होगा, ऐसे व्यक्ति को ऐसी दुकान को अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को संचालन हेतु लाईसेंस देने का अधिकार नहीं होगा, न ही अनुज्ञापि या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे दुकान सबलेट कर सकेगा। यदि कोई अनुज्ञापि इस शर्त का उल्लघंन करते हुये पाया गया तो वित्तीय वर्ष में शेष अवधि का उसका ठेका निरस्त करते हुये उसकी जमा ठेके की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
13- जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी बोली को नोटिस दिये बिना निरस्त कर सकते है।
कमेटी के अध्यक्ष श्री मो० रिजवान अहमद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 1, कुशीनगर, स्थान पडरौना, अवकाश पर है। तथा सदस्य श्री सुनील कुमार यादव, विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट) कुशीनगर, स्थान पडरौना, ट्रेनिंग पर है।