मनमोहन राय
सफल समाचार लखनऊ
फैमिली आई०डी०-एक परिवार एक पहचान योजना के तहत करें आवेदन
मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पाण्डेय ने बताया है कि उ०प्र० शासन द्वारा प्रदेश में अध्यासित परिवारों के लिए फैमिली आई०डी०-एक परिवार एक पहचान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अध्यासित लगभग 3.59 करोड़ परिवार एवं 14.92 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित न होने वाले ऐसे परिवार जो राशनकार्ड के पात्र नहीं है, उन्हे फैमिली आई०डी० उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की गयी है। जिसके माध्यम से भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु फैमिली आई०डी० से सहूलियत होगी। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं वे भी स्वेच्छा से फैमिली आई०डी० प्राप्त कर सकते है। इसके लिए आप फैमिली आई०डी० पोर्टल https://familyid.up.gov.in पर स्वयं आवेदन कर सकते हैं या अपने नजदीक कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
आवेदन हेतु परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड होना चाहिए साथ ही आधार कार्ड मोबाईल नम्बर से लिंक होना चाहिए, जिससे ओ०टी०पी० के माध्यम से सत्यापन हो सके। किए गये आवेदन का शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से सत्यापन होने के उपरान्त प्रिंटेड एवं लैमिनेटेड कार्ड शहरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क वितरण कराया जायेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (राशनकार्ड) से आच्छादित न होने वाले परिवारों को उन्होंने अवगत कराया है कि वे स्वयं या कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से फैमिली आई०डी० कार्ड हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिससे सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।