छेड़खानी के मुकदमें में प्रभावी पैरवी कर एक अभियुक्त को दिलायी गयी 03 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा

उत्तर प्रदेश कुशीनगर

विश्वजीत राय 

सफल समाचार कुशीनगर 

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुशीनगर पुलिस द्वारा छेड़खानी के मुकदमें में प्रभावी पैरवी कर एक अभियुक्त को दिलायी गयी 03 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा

 

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में थाना अहिरौली बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 690/2014

धारा 354/376/511 भादवि व 14/12 पाक्सो एक्ट में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा आज दिनांक 28.02.2025 को सुग्रीव पटेल पुत्र हरिलाल साकिन भगवानपुर खुर्द थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर धारा 354 भादवि का अपराध सिद्ध करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास व कुल 5,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

      

     अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक उ0नि0 श्री सुभाषजी वर्मा, अभियोजन अधिकारी- एसपीपी श्री फूलबदन (न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट नं0 -01 जनपद कुशीनगर), थानाध्यक्ष अहिरौली बाजार श्री दिनेश कुमार, पैरोकार का0 अभिषेक यादव थाना अहिरौली बाजार का सराहनीय योगदान रहा है।  

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