सफल समाचार
शेर मोममद
नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022 के सकुशल संपादन के दृष्टिगत 02 डिस्ट्रिक्ट मास्टर एवं 50 मास्टर ट्रेनर को विकास भवन के गाँधी सभागार में तकनीकी / सैद्धान्तिक का विशेष प्रशिक्षण मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में दी गई। प्रशिक्षण में समस्त मास्टर ट्रेनर, जिला पंचायत राज अधिकारी देवरिया उपस्थित थे। समस्त मास्टर ट्रेनर को नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 से संबंधी सभी बिन्दुओं पर प्रशिक्षण प्रारम्भ से मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक की पी०पी०टी०के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। मास्टर ट्रेनर ज्ञानेश यादव द्वारा मतदान प्रारम्भ होने से मतदान समाप्ति तक की प्रक्रिया से सम्यक् रूप से प्रशिक्षित किया गया।
मतदान समाप्ति का समय सायं 5:00बजे है, परन्तु यदि सॉय 5:00 बजे मतदान स्थल पर ऐसे मतदाताओं की भीड़ है जो मतदान नहीं कर पायें हैं तो उन्हें पक्तीबद्ध करते हुए सम्बन्धित पंक्ति के सबसे अन्तिम मतदाता को क्रमांक-1 मानते हुए तद्नुसार सभी पंक्तिबद्ध मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्लिप दे दी जायेगी, जिससे कि बाद में कोई मतदातता पंक्ति में न जुड़ने पाये। नियत समय समाप्त होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति पंक्ति में सम्मिलित न हो जाये इस बात की देखरेख के लिए पुलिस या अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया जाय।
मतपत्र लेखा प्रारूप-30 भाग-1 के निर्धारित प्रारूप पर तैयार किये जाने, पोलिंग एजेण्टस को भी मत पत्र लेखा की प्रमाणित प्रति दिये जाने प्रथम पैकेट सांविधिक लिफाफे (सील बन्द) निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति प्रयुक्त मतपत्रों मतपत्रों के प्रतिपर्णो के साथ-साथ निविदल मतपत्रों के प्रतिपर्ण को रखने, प्रतिपर्णो सहित ऐसे मतपत्र, जो हस्ताक्षरित हो किन्तु प्रयुक्त न किये गये हों, निविदत्त मतपत्र और प्रारूप-25 में सूची रखी गयी हो, मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण रद्द किये गये मतपत्र एवं अन्य रदद किये गये मतपत्र का विवरण तैयार कर निर्धारित केन्द्र पर जमा करने से प्रशिक्षित किया गया। द्वितीय पैकेट असांविधिक लिफाफे तैयार किये जाने के सम्बन्ध में निर्वाचन नामावली (चिन्हित प्रति से भिन्न) की प्रति या प्रतियों, प्रारूप-18 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र प्रारूप-23 में आपत्तिकृत मतों की सूची आदि के बारे में विस्तृत रूप से प्रशिक्षित किया गया। तृतीय पैकेट- पीठासीन अधिकारियों के लिये अनुदेश पुस्तिका, मतपेटी में मतपत्रों को डालन की पुशर, अमित स्याही, पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर, चतुर्थ पैकेट शेष सभी वस्तुएँ यदि – कोई हो तो रखी जायेगी। उपरोक्त सभी लिफाफे एवं सामग्री पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित रिसीट मेमो में भरकर काउण्टर पर जमा कर प्राप्ति रसीद लेकर अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से अवमुक्ति आदेश लेगें, तदुपरान्त ही संग्रहण केन्द्र से प्रस्थान करेगें।