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विश्वजीत राय
“ऑपरेशन शिकंजा” के तहत कुशीनगर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मुकदमें में 02 अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी कर क्रमश: दिलाई गयी 10 वर्ष व 08 वर्ष सश्रम कारावास तथा 15,000/-15,000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा-
पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में “आपरेशन शिकंजा” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में थाना सेवरही पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 47/1995 धारा 304बी,201 भादवि में दोषी अभियुक्त के विरुध्द स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा आज दिनांक 22.12.2022 को अभियुक्तों 1-त्रिलेकी पुत्र बैकुण्ठ, 2-बैकुण्ठ पुत्र रामचन्द्र साकिनान पुरानी बाजार थाना सेवरही जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर दहेज हत्या का अपराध सिध्द करते हुए अभियुक्त त्रिलोकी को 10 वर्ष एवं बैकुण्ठ को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 15,000/- रुपये से दण्डित किया गया।
अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री शिवाधार राम व डीजीसी श्री गोरख प्रसाद यादव, पैरोकार हे0 कां0 अजय यादव थाना सेवरही का सराहनीय योगदान रहा है।