प्रधानमन्त्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी०एम०कुसुम) योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत सोलर पम्पों का होगा अतिरिक्त आवंटन

उत्तर प्रदेश देवरिया

सफल समाचार
शेर मोहम्मद

उप कृषि निदेशक विकेश कुमार ने जनपद के समस्त कृषकों को अवगत कराया है कि प्रधानमन्त्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी०एम०कुसुम) योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत सोलर पम्पों का अतिरिक्त आवंटन किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापित किये जायेंगे। जनपद का विवरण निम्नवत है। अनुदान पर सोलर पम्प पाने हेतु विभागीय वेबसाइट www.upagriculture.com पर 21 जनवरी 2023 से लक्ष्य पूरा होने तक ऑन लाईन बुकिंग की जाएगी।

पात्रता एवं शर्तो के विवरण में उन्होंने बताया है कि योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय वेबसाइट www.upagriculture.com पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। अनुदान पर सोलर पम्प की ऑन लाईन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट www.upagriculture.com अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें लिंक पर क्लिक कर ऑन लाईन बुकिंग की जायेगी। सोलर की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धान्त पर की जायेगी। कृषको को ऑन लाईन बुकिंग के साथ रू0-5000/ टोकन मनी के रूप में ऑन लाईन जमा करना होगा। टोकन कन्फर्म करने के साथ एक सप्ताह के अन्दर कृषकों को अवशेष कृषक अश की धनराशि का ऑन लाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑन लाईन जमा करनी होगी अन्यथा कृषकका चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 2 एच०पी० हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एच0पी0 हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एच0पी0 हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग कृषक को स्वयं करानी होगी सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जायेगा। प्रदेश में सिचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प अथवा अन्य सिचाई साधनों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकेगा। दोहित एवं अतिदोहित क्षेत्रों में नये सोलर पम्पों की स्थापना नही की जायेगी किन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का प्रयोग करे तो पूर्व में स्थापित डीजल पम्प सेटो को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकता है। 22 फिट तक की गहराई के लिए 2 एम०पी० सर्फेस, 50 फिट तक की गहराई के लिए 2 एच०पी० सबमर्सिबल 150 फिट तक गहराई के लिए 3 एच०पी०, 200 फिट तक की गहराई के लिए 5 एच0पी0, 300 फिट की गहराई के लिए 75 एचपी तथा 10 एच०पी० के सोलर पम्प उपयुक्त होगें।
सोलर पंप 2 एचपी डीसी सर्फेस हेतु 144526 रुपए निर्धारित मूल्य है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 43358 व केंद्र सरकार द्वारा 43358 सहित कुल 86716 रुपए का अनुदान निर्धारित है। इसमें कृषक के लिए टोकन मनी 5000 तथा अवशेष मनी 52810 निर्धारित किया गया है तथा जनपद को कुल 52 आवंटित लक्ष्य प्राप्त है।
इसी प्रकार सोलर पंप – 2 एचपी एसी सर्फेस हेतु 144526 रुपए निर्धारित मूल्य है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 43358 व केंद्र सरकार द्वारा 43358 सहित कुल 86716 रुपए का अनुदान निर्धारित है। इसमें कृषक के लिए टोकन मनी 5000 तथा अवशेष मनी 52810 निर्धारित किया गया है तथा जनपद को कुल 48 आवंटित लक्ष्य प्राप्त है।
सोलर पंप – 2 एचपी डीसी सबमर्सिबुल हेतु 147131 रुपए निर्धारित मूल्य है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 44139 व केंद्र सरकार द्वारा 44139 सहित कुल 88278 रुपए का अनुदान निर्धारित है। इसमें कृषक के लिए टोकन मनी 5000 तथा अवशेष मनी 53853 निर्धारित किया गया है तथा जनपद को कुल 28 आवंटित लक्ष्य प्राप्त है।
सोलर पंप – 2 एचपी एसी सबमर्सिबुल हेतु 147927 रुपए निर्धारित मूल्य है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 44378 व केंद्र सरकार द्वारा 44378 सहित कुल 88756 रुपए का अनुदान निर्धारित है। इसमें कृषक के लिए टोकन मनी 5000 तथा अवशेष मनी 54171 निर्धारित किया गया है तथा जनपद को कुल 30 आवंटित लक्ष्य प्राप्त है।
सोलर पंप – 3 एचपी डीसी सबमर्सिबुल हेतु 194516 रुपए निर्धारित मूल्य है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 58355 व केंद्र सरकार द्वारा 58355 सहित कुल 116710 रुपए का अनुदान निर्धारित है। इसमें कृषक के लिए टोकन मनी 5000 तथा अवशेष मनी 72806 निर्धारित किया गया है तथा जनपद को कुल 06 आवंटित लक्ष्य प्राप्त है।
सोलर पंप – 3 एचपी एसी सबमर्सिबुल हेतु 193460 रुपए निर्धारित मूल्य है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 58038 व केंद्र सरकार द्वारा 58038 सहित कुल 116076 रुपए का अनुदान निर्धारित है। इसमें कृषक के लिए टोकन मनी 5000 तथा अवशेष मनी 72384 निर्धारित किया गया है तथा जनपद को कुल 04 आवंटित लक्ष्य प्राप्त है।
सोलर पंप – 5 एचपी एसी सबमर्सिबुल हेतु 273137 रुपए निर्धारित मूल्य है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 81941 व केंद्र सरकार द्वारा 81941 सहित कुल 163882 रुपए का अनुदान निर्धारित है। इसमें कृषक के लिए टोकन मनी 5000 तथा अवशेष मनी 104255 निर्धारित किया गया है तथा जनपद को कुल 08 आवंटित लक्ष्य प्राप्त है।
सोलर पंप – 7.5 एचपी एसी सबमर्सिबुल हेतु 312126 रुपए निर्धारित मूल्य है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 111638 व केंद्र सरकार द्वारा 111638 सहित कुल 223276 रुपए का अनुदान निर्धारित है। इसमें कृषक के लिए टोकन मनी 5000 तथा अवशेष मनी 143850 निर्धारित किया गया है तथा जनपद को कुल 03 आवंटित लक्ष्य प्राप्त है।
सोलर पंप – 10 एचपी एसी सबमर्सिबुल हेतु 464304 रुपए निर्धारित मूल्य है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 111638 व केंद्र सरकार द्वारा 111638 सहित कुल 223276 रुपए का अनुदान निर्धारित है। इसमें कृषक के लिए टोकन मनी 5000 तथा अवशेष मनी 236028 निर्धारित किया गया है तथा जनपद को कुल 05 आवंटित लक्ष्य प्राप्त है।

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