सफल समाचार अजीत सिंह
सोनभद्र। क्रास केस के मामले में सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने सुनवाई करते हुए दोषी पिता -पुत्र रामदुलारे व राजेश को एक -एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक – एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के ममुआ बिच्छी गांव निवासी रेखा पत्नी रामसुभग ने दी तहरीर में अवगत कराया था कि 27 दिसंबर 2013 को रास्ते के विवाद के चलते रामदुलारे, राजेश, अकली व रामलखन ने गाली देते हुए उसे मारा पीटा। जिससे उसे चोटें आई हैं। इस तहरीर पर पुलिस ने एनसीआर दर्ज किया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विवेचना किया और चार्जशीट दाखिल किया था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर उपरोक्त सजा सुनाई।