सफल समाचार अजीत सिंह
डाला सोनभद्र – स्थानीय ग्राम पंचायत बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में बिल्ली स्टेशन से सटे खनन में धारा 22 के लगने के वावजूद भी मानक के बिपरीत खनन का सिलसिला जोरो पर जारी हैं । सूत्रों की मानें तो यदि पट्टे की शर्तों के विपरीत अवैध खनन किया जा है तो माइंस एंड मिनरल एक्ट के तहत कार्यवाही क्यों नही की जा रही । वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक पट्टे या लाइसेंस या प्राधिकार के खनन किया जा रहा है और गलत तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही क्यों नही । यह खनन नियम के अनुसार अपराध है और चोरी का भी अपराध बनता है। नियमानुसार कार्यवाही होनी चाहिए । खनन को सुरक्षित करने के लिए पट्टाधारी को खान सुरक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार खनन कार्य करना चाहिए। जिसके लिए खान में प्रवेश कर खनन कार्य नियमानुसार करना चाहिए। ऐसे में जांच कर अतिशीघ्र नोटिश जारी किया जाय। ताकि खादानों में खान सुरक्षा निदेशालय के निर्देशों की पालना हो सके। जानकारी के अनुसार अक्सर देखने को मिलता है कि समय-समय पर सोनभद्र खान विभाग की टीम छापा मारती रहती है । फिर भी खनन कर्ता के हौशले बुलन्द कैसे है।खनन सम्बन्धित सेक्शन 22 के जानकारी के सम्बंध में खनन सर्वेयर योगेश शुक्ला ने बताया कि सेक्शन 22 जिसने लगाया है वह ही बताएंगे ।