राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी, 2023 को

उत्तर प्रदेश सोनभद्र

सफल समाचार अजीत सिंह

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अशोक कुमार यादव प्रथम मा0 अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 11 फरवरी, 2023 को प्रातः 10.00 बजे से जनपद न्यायालय सोनभद्र एवं वाह्य न्यायालय, ओबरा, दुद्धी तथा ग्रामीण न्यायालय घोरावल के प्रांगण में एवं राजस्व सम्बन्धी वादों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत सभी राजस्व न्यायालय परिसर में आयोजित किया जाना सुनिश्चित हुआ है। आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए न्यायालय में लम्बित-आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 एन0आई0 एक्ट के वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल (excluding non-compoundable) सर्विस में वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित एवं सेवानिवृतिक परिलाभों से सम्बन्धी विवाद, राजस्व वाद (केवल मा0 उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में लम्बित वाद), अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाविकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) से सम्बन्धित मामलों के साथ-साथ सुलह योग्य प्रि-लिटिगेशन मामलों-जैसे धारा-138 एन0आई0 एक्ट के वाद, बैंक वसूली वादों, श्रम वादों, विद्युत एवं जल बिल (excluding non-compoundable),व अन्य (आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक एवं अन्य सिविल विवाद) वादांे को जनपद न्यायालय, सोनभद्र एवं वाह्य न्यायालय, ओबरा,दुद्धी तथा ग्रामीण न्यायालय घोरावल के प्रांगण में एवं राजस्व सम्बन्धी वादों के लिए लोक अदालत सभी राजस्व न्यायालय परिसर, सोनभद्र में आयोजित किया जाना सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने जन साधारण को इस सूचना के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि उक्त प्रकार के लम्बित वाद/विवाद/शिकायत को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण के लिए सम्बन्धित अधिकरण/फोरम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जनपद न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर अपने विवाद को निस्तारित करा सकते हैं। उक्त जानकारी श्री सत्यजीत पाठक, प्रभारी (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जनपद न्यायाधीश, एफ0टी0सी0 सोनभद्र के द्वारा दी गयी है।

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