एनडीपीएस एक्ट: दोषी प्रेमनाथ को 20 वर्ष की कैद

उत्तर प्रदेश सोनभद्र

सफल समाचार गणेश कुमार

सोनभद्र। साढ़े 13 वर्ष पूर्व 250 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए दोषी प्रेमनाथ दुबे उर्फ मुन्ना को दोषसिद्ध पाकर सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने 20 वर्ष की कैद व 2 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक 8 /9 दिसंबर 2009 को पिपरी थाने के प्रभारी निरीक्षक विजयमल सिंह यादव पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में थे कि तभी रेणुकूट चौकी प्रभारी दीपेंद्र कुमार सिंह भी पुलिस बल के साथ रेणुकूट स्टेशन तिराहे पर आ गए। जब आपस में वार्ता हो रही थी तभी देखा गया कि दो लोग स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं। अचानक पुलिस को देखकर दोनों पीछे मुड़कर भागने लगे। शक होने पर दोनों को पुलिस बल की मदद से दौड़ाकर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से क्रमशः 250 ग्राम हेरोइन व 30 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना नाम पता क्रमशः प्रेमनाथ दुबे उर्फ मुन्ना पुत्र अमृतलाल निवासी नुआव, थाना औराई, जिला संत रविदास नगर भदोही व रामशिरोमणि उर्फ रामू पुत्र देवराज पासी निवासी नुआव, थाना औराई , जिला संतरविदास नगर भदोही उत्तर प्रदेश बताया। पुलिस ने धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। मामले की विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने प्रेमनाथ दुबे उर्फ मुन्ना के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी प्रेमनाथ दुबे उर्फ मुन्ना को 20 वर्ष की कैद व 2 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। कोर्ट ने 250 ग्राम हेरोइन को नष्ट करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र ने बहस की।

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