सफल समाचार अजीत सिंह
दिनांक 16-07-2023 को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुआ की थाना चोपन अन्तर्गत एक ग्राम मे लगभग उम्र 16 वर्ष की नाबालिग बालिका की शादी राजस्थान के निवासी लडके के साथ हो रही है जिसे तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह व पुलिस अधीक्षक डा० यशवीर सिंह के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई से संरक्षण अधिकारी रोमी पाठक, गायत्री दुबे, ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे व थाना ए०एच०टी०यू प्रभारी उप निरीक्षक हरिदत्त पाण्डेय ,मुख्य आरक्षी धनञ्जय यादव की संयुक्त टीम गठित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया ।
जिसके उपरान्त संयुक्त टीम द्वारा तत्काल सम्बन्धित थाना चोपन से समन्वय स्थापित करते मौके पर पहुंचे जहा पर नाबालिग बालिका की शादी की हो रही थी टीम द्वारा बालिका के माता पिता से बालिका के उम्र के सम्बन्ध में साक्ष्य चाहा गया प्राप्त साक्ष्य के आधार पर बालिका की उम्र 16वर्ष पाया गया।जिसके उपरान्त टीम द्वारा नाबालिग बालिका को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए थाना चोपन पहुचे और नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई टीम द्वारा बालिका को बाल गृह बालिका मे आवासित कराया गया ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे द्वारा बताया गया कि नाबालिग बालिका की उम्र 16 वर्ष है जो बाल विवाह अधिनियम के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसके दृष्टिगत बाल विवाह मे संलिप्त चार ब्यक्तियो के विरुद्ध थाना चोपन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया मौके पर सावित्री देवी अध्यक्ष महिला सुरक्षा एवं जन सेवा ट्रस्ट, ग्राम स्वराज समिति चोपन फील्ड कार्यकर्ता संजय सिंह आदि उपस्थित रहे।