15 दिन के अंदर दुकान को खाली करने का निर्देश है

उत्तर प्रदेश देवरिया

सफल समाचार 
शेर मोहम्मद 

भाटपाररानी। रेलवे की जमीन में रह रहे आवंटित दुकानदारों को मंगलवार को नोटिस दिया है। इसमें दुकानदारों से 15 दिन के अंदर दुकान को खाली करने का निर्देश है। नोटिस मिलने के बाद से रेल की जमीन में वर्षों से दुकानदारी कर रहे आवंटित दुकानदार मायूस हैं। भाटपाररानी में रेल की जमीन में करीब चार दशक से सैकड़ाें लोगों का दुकान आवंटित है। जिसमें टीनशेड डाल कर दुकानदार अपना जीवन यापन करते आ रहे है। दुकानदारों के अनुसार हर वर्ष वें रेल को समयानुसार किराया भी जमा करते आ रहे है, लेकिन मंगलवार को अचानक आवंटित दुकानदारों को ही रेलवे ने नोटिस जारी कर खाली करने का निर्देश दे दिया है।

जबकि सैकड़ाें लोग रेलवे की जमीन में अवैध रूप से बसे हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ रेल कोई एक्शन नहीं लेता है। रेलवे का नोटिस मिलने से आवंटित दुकानदार काफी मायूस हैं। नोटिस में रेलवे बोर्ड के मास्टर सरकुलर चार अक्तूबर 2022 के अनुसार जिन रेलवे शापिंग लाइसेंस होल्डर के करार की वैधता अवधि समाप्त हो गई है उन रेलवे शापिंग प्लाटों का आवंटन नीलामी प्रक्रिया के तहत पुनः किया जाना है। नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर रेलवे शापिंग प्लाट खाली कर सूचित करने का निर्देश दिया गया है। 

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