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सुनीता राय
चिट फंड कंपनियाें में जमा रकम वापसी के लिए तहसीलों का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अभी सदर सहित अन्य तहसीलों में रोजाना करीब सात से आठ सौ आवेदक पहुंच रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था से सभी को राहत मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि आवेदक कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर या खुद वेबसाइट पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं।
चिट फंड कंपनी खोलकर जालसाज लोगों कम समय में दोगुना लाभ का झांसा देकर रुपये लेकर भाग गए हैं। वर्ष 2013 के बाद जमा हुई रकम की वापसी के लिए शासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं। आवेदन पत्र जमा कराने के लिए सदर सहित अन्य सभी तहसीलों में अलग से काउंटर बनाए गए हैं। यहां आवेदन पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, फर्म में जमा राशि का बांड, अंतिम रसीद की फोटो कापी सहित जमाया कराया जा रहा है।
पीड़ित व्यक्ति अब सीएससी या खुद आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए शासन की ओर से ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। तहसील कर्मचारियों ने बताया कि सहारा के अलावा अन्य कंपनियों के ग्राहक https://infinanceup.upsdc.gov.in के माध्यम से शिकायत पंजीकरण करा सकते हैं।