निठारी कांड: सुरेद्र कोली और पंढेर के फांसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि मुकर्रर की

उत्तर प्रदेश प्रयागराज

सफल समाचार 
आकाश राय 

नोएडा के निठारी कांड में पिछले महीने कोर्ट ने एक हफ्ते तक मामले की लगातार सुनवाई की थी। मुंबई से आए सुरेंद्र कोली के वकील ने बहस करते हुए दावा किया था कि कोली बेकसूर है, पुलिस और जांच एजेंसी की यातनाओं के कारण उसने अपराध कुबूल किया था।

नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पंढेर की फांसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। बारह अपीलों पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की अदालत सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि मुकर्रर की है।

पिछले महीने कोर्ट ने एक हफ्ते तक मामले की लगातार सुनवाई की थी। मुंबई से आए कोली के वकील ने बहस करते हुए दावा किया था कि कोली बेकसूर है, पुलिस और जांच एजेंसी की यातनाओं के कारण उसने अपराध कुबूल किया था। सीबीआई की ओर से पेश वकीलों ने कोली की ओर से किए गए दावों को सिरे से खारिज किया था। खंडपीठ ने कोली और पंढेर की फांसी के खिलाफ लंबित बारह अपीलों की सुनवाई स्थगित करते हुए अगली तिथि 21 अगस्त नियत की थी। आज फिर सुनवई टल गई। अब इस केस में 12 सितंबर को सुनवाई होगी। 

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