महाराजगंज में दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

उत्तर प्रदेश महाराजगंज

मनमोहन राय
सफल समाचार

महाराजगंज (उप्र), एक दिसंबर (भाषा) महाराजगंज जिले की एक अदालत ने करीब तीन वर्ष पूर्व दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उसपर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने शुक्रवार को बताया कि सत्र एवं जिला न्यायाधीश नीरज कुमार ने कोठीभार थानाक्षेत्र के भेलभरिया गांव के ओम प्रकाश को दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर अपनी पत्नी अंगीरा (24) की हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

त्रिपाठी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि 24 अप्रैल 2020 को भेलभरिया गांव में दहेज की मांग पूरी न करने पर अंगीरा की उसके पति ओम प्रकाश ने गला दबाकर हत्या कर दी थी।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में पीड़िता के पिता कम्मल गोंड ने ओमप्रकाश के खिलाफ दहेज हत्या एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

पुलिस ने विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी करार देकर सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *