मनमोहन राय
सफल समाचार
महराजगंज। थाना श्यामदेउरवा क्षेत्र के एक गांव की कक्षा नौ की नाबालिक छात्रा को वर्ष 2019 में उसी विद्यालय का शिक्षक भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। शनिवार को मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय) ने धारा 363, 366, 376 (3) भारतीय दंड संहिता एवं धारा चार लैंगिक अपराध अधिनियम के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 16000 के अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने बताया कि छात्रा की मां ने थाना श्यामदेउरवा में रिपोर्ट दर्ज कराया था। तहरीर में कहा था कि पति विदेश में रहते हैं। मेरी नाबालिग पुत्री गांव के ही विद्यालय में कक्षा नौ की छात्रा है। उसी विद्यालय के शिक्षक विजेंदर प्रजापति निवासी गोधवल, थाना श्यामदेऊरवा जनपद महाराजगंज पांच अक्तूबर 2019 को पुत्री को विद्यालय से बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने छह गवाह एवं 12 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर शिक्षक को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।