विश्वजीत राय
सफल समाचार कुशीनगर
मतदाता फोटो पहचान पत्र के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की गई है निर्धारित
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने जनपद के समस्त सम्मानित मतदाताओं को अवगत कराया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय, मतदान केंद्र पर मतदाता को अपनी पहचान के लिये निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) प्रस्तुत करना होता है, जो निर्वाचक एपिक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होंगे, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिये निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंको/डाक घरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तगर्त जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,केन्द्र / राज्य सरकार / लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों / विधायकों / विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटीआईडी(यूआईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि एपिक के मामले में, उसमें प्रविष्टियों को मामूली विसंगतियों लेखन अशुद्धि वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान एपिक द्वारा स्थापित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जाएंगे, बशर्त उस निर्वाचक का नाम जहां यह मतदान करने आया है उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना समय न हो तब निर्वाचक को उपर्युक्त वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।
उपर्युक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज में से किसी भी बात के होते हुये भी प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।
उन्होंने बताया की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदाता सूचना पर्ची बी0एल0ओ0 के माध्यम से मतदान तिथि से कम से कम 05 दिन पूर्व वितरित करने का निर्देश दिए गए हैं। मतदाता सूचना पर्ची पर मतदेय स्थल,मतदान का दिनांक व समय आदि का उल्लेख रहता है। मतदाता सूचना पर्ची को पहचान/दस्तावेज के रूप में नही माना जाएगा।