वर्ष 2021 में थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त एबरार उर्फ राजू को आजीवन कारावास व 11,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सुनीता राय

सफल समाचार गोरख पुर

वर्ष 2021 में थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त एबरार उर्फ राजू को आजीवन कारावास व 11,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.04.2024 को मा0 न्यायालय ADJ- 06 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 115/2021 अन्तर्गत धारा 302,504 भादवि0 थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त एबरार उर्फ राजू पुत्र अब्बास निवासी अमस्तानी बाग भौरहीया , झोपडपट्ट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास व 11,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । *उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री प्रमोद कुमार मौर्या, ADGC श्री रवीन्द्र यादव व विवेचक श्री विकास कुमार सिंह थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा

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