प्रवीण शाही
सफल समाचार कुशीनगर
अपर सत्र न्यायाधीश कुशीनगर की न्यायालय से हत्यारोपी हुआ बरी
वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार पांडेय की दलीलों से हत्यारोपी हुआ दोषमुक्त
माननीय अपर सत्र न्यायाधीश कुशीनगर दिनेश कुमार ने दिया फैसला
प्रस्तुत मुकदमा वादी चन्द्रिका गौड पुत्र किशुन गौड निवासी नौका टोला पकडी बुजुर्गी बेलवा मिश्र थाना-को० पडरौना जनपद कुशीनगर के द्वारा थाना-कोतवाली पड़रौना में दिनोंक-5/09/2017 को समय 21:40बजे दी गई सूचना के आधार पर मुकदमा अपराध सं०-682/2017 के अंतर्गत धारा – 302,504, 506 आईपीसी में चार अभियुक्त -भोलू उर्फ श्याम मिश्रा निवासी वेलवा मिश्र व मुन्ना हरिजन, राकेश हरिजन तथा विनोद उर्फ नकटी उर्फ लखई निवासीगण हरिजन बस्ती बेलवा मिश्र, थाना-को. पडरौना के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। उसरे अनुसार दिनांक 5/9/2017 को लगभग 8 बजे रात में वादी अपने गाव के रामाशीष के साथ सरस्वती शौक पर घर का सामान खरीदने गया था, उसने दुसरे नम्बर का लड़का नन्दलाल गांव के सुनील चौहान पुत्र राजेंद्र चौहान के साथ मजदूरी कर के घर वापस जा रहा था। उसके सह सुनील चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान भी था। मेरे लड़के में सरस्वती चौक पर मुझे देखा तो कहा कि घर चलना है तब मैंने उससे कहा की तुम लोग घर जाओ, मैं घर के लिए सब्जी लेकर आ रहा हूं। तब नन्दलाल व सुनील गांव की तरफ चल दिये।
जैसे ही सरस्वती चौक से 100 मीटर आगे गिट्टी बालू की दुकान के सामने धर्मपुर जाने वाली सड़क के पास पहुंचे थे की वहीं पर पहले हो खड़े भोलू, मुन्ना हरिजन, राकेश हरिजन तथा विनोद ने मेरे लड़के नन्दलाल से धक्का मुक्की करते हुए भद्दी भद्दी गन्दी गन्दी गालियों देने लगे, गाली गलोच सुनकर रामभाशीष चौहान दौड़कर पास में पहुंचे इसी बीच गोलू ने अपनी जेब में रखे चाकू को निकालने लगा, राकेश विनोद व मुन्ना ने मेरे लड़के नन्दलाल को पकड़ लिये। • भोलू मिश्रा ने ये कहते हुए कि आज तुझे जिंदा नही छोडूंगा , अपने हाथ में लिए चाकू को मेरे लड़के के पेट में घोप दिया, चारो मुल्जिम धमकी देते हुए रविन्द्रनगर धूस की तरफ भाग गये। घटना को आस पास वहा मौजूद तमाम लोगो ने देखा है नन्दलाल तड़प रहा था। तब सूचना पाकर मेरा का लड़का अवधेश प्रसाद व रामआशीष चौहान मोटरसाइकिल से जिला अस्पताल ले गए जहा डाक्टरो ने मृत घोषित कर दिया ।
प्रस्तुत मुकदमा में वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार पांडेय की दलीलों को सुनने व साक्ष्य के अभाव में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश कुशीनगर दिनेश कुमार ने आरोपियों को दोषमुक्त मानते हुए बरी कर दिया।