विश्वजीत राय
सफल समाचार कुशीनगर
आगामी त्योहारों इदुज्जुहा (बकरीद) मुहर्रम, बीएड पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा – 2024, ऊ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पारक्षाओं के दृष्टिगत जनपद में धारा 144 द0प्र0 संहिता 1973 (निषेधाज्ञा) प्रभावी
धारा 144, 05 अगस्त 2024 तक रहेगा प्रभावी
अपर जिला मजिस्ट्रेट वैभव मिश्र ने बताया कि आगामी त्यौहारों इदुज्जुहा (बकरीद), मोहर्रम b.Ed पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षा आदि तथा विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं व प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत लगने वाले भीड़ से शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था तथा लोक शांति भंग होने पर परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केंद्रों पर आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी धारा 144 विस्तारित कर दी जाएगी सुरक्षा से संबंधित जो कठिनाई हो उसका निराकरण कर लिया जाए ।उपरोक्त के दृष्टिगत सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था कायम रखना आवश्यक है।
उन्होंने बताया की *जनपद कुशीनगर में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा जनपद में लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एतद संबध में निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश / निषेधाज्ञा पारित किया जाता है*।
इस दौरान -. कोई भी व्यक्ति राजमार्ग सड़क जाम नहीं करेगा तथा जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान / सार्वजनिक परिवहन / दुकानों/रिक्शा / टैक्सी आदि सामान्य परिवहन को नही रोकेगा और न ही बन्द कराने का प्रयास करेगा।
जनपद सीमा के अंतर्गत किसी भी स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं होगे। यह आदेश कार्यालय रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर लागू नहीं होगा। सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जायेगा। किन्तु यह प्रतिबंध परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा।
आयोग से संबंधित समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं महाविद्यालयों की परीक्षाएं आदि समस्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में कोई भी बाहरी व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक तथा शस्त्र आदि लेकर परीक्षा स्थल के परिधि में जाने से प्रतिबंधित किया जाता है।
जनपद सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम,फरसा, धारदार हथियार अग्नियास्त्र, सोडा वाटर की बोतल या अन्य किसी प्रकार की ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग कर किसी को चोट पहुंचाई जा सके लेकर नहीं चलेगा और ना ही कोई व्यक्ति किसी रेस्टोरेंट बार, छवि गृहों, शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का अग्नियास्त्र आदि का प्रयोग प्रदर्शन नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्त्ति जनपद की सीमा अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक अश्लील, सांप्रदायिक अथवा शांति व्यवस्था नुकसान पहुंचा सकने वाले नारे वह भाषण नहीं करेगा इसी के साथ कोई भी व्यक्ति ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसा कोई संदेश प्रसारित नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बाधित होने की संभावना हो। तथा किसी व्यक्ति विशेष/समुदाय विशेष की भावनाओ को ठेस पहुँचे या राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालें या लोगो के बीच शत्रुता एवं वैमनसता की भावना उत्पन्न हो।
किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के मध्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ध्वनि के मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।
कोई भी व्यक्त्ति किसी भी प्रकार की अफवाह नही फैलायेगा और न ही फैलाने का प्रयास करेगा जिससे की कोई समुदाय दिग्भ्रमित हो।
धार्मिक पर्वों के समस्त कार्यक्रम पारंपरिक रूप से आयोजित किए जाएंगे,कोई भी नई प्रथा या नए रूट का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
कोई भी व्यक्ति अपने घर के सामने आंगन, बरामदे, छत पर दीवार पर किसी अन्य स्थान पर ईट गुम्मे, पत्थर तेजाब फेंक कर मारे जाने या चोट पहुंचा जाने वाली कोई भी वस्तु एकत्र नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी कार्यक्रम पर्व के आयोजन हेतु किसी भी व्यक्ति से जबरन चंदा वसूल नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के विद्युत कार्य हेतु कटिया कनेक्शन के माध्यम से विद्युत आपूर्ति नहीं प्राप्त करेगा।
किसी भी व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से लाल, नीली बत्ती, हूटर,सायरन का प्रयोग वाहनों पर नहीं किया जाएगा और न हीं अपने वाहनों के शीशे पर काली फिल्म का प्रयोग किया जाएगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में वैधानिक रूप से किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी बगैर सरकारी संस्था स्कूल, कॉलेज आदि को जबरदस्ती बंद नहीं करवाएगा।
कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई विवरण पत्रिका पुस्तक अथवा ऐसा कोई लेख न तो प्रकाशित करेगा और ना ही प्रकाशित करवाएगा जिससे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग समुदाय में घृणा द्वेष पैदा करने वाली भावना उत्पन्न हो।
कोई भी व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश/निषेधाज्ञा का उलंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध भा०द०प्रा० संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने सभी उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पीस कमेटी की बैठक, फ्लैग मार्च तथा विभिन्न समुदायों के प्रमुख धर्मावलम्बियों से निरंतर सम्पर्क में रहते हुए शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।
उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 05 अगस्त 2024 तक प्रभावी रहेगा या जब तक इसे वापस न ले लिया जाय चूँकि समयाभाव के कारण सर्वसाधारण को सुनना संभव नहीं है, अतएव उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता है।