नगरीय निकाय स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत साफ-सफाई सतत एवं सुचारू ढंग से की जाये सुनिश्चित- अपर जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश सोनभद्र

सफल समाचार अजीत सिंह

अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 (स्था0नि0) श्री सहदेव कुमार मिश्र ने अवगत कराया है कि भारत सरकार व उ0प्र0 शासन द्वारा नगरीय स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का संचालन किये जाने के लिए निरन्तर निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। किन्तु जनपदीय स्तर पर उसका समुचित क्रियान्वयन अथवा अनुपालन न होने की मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सम्बन्धित नगर निकाय के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के लिए निर्देशित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जनपद में अवस्थित नगर निकायों में शासन के निर्देशानुरूप कार्यवाही किया जाना एवं अभियान के रूप में साफ-सफाई की सतत् एवं सुचारू व्यवस्था होने एवं उसकी प्रत्येक स्तर पर निगरानी होने के बावजूद भी यदि मीडिया के माध्यम से सफाई की शिकायतें प्राप्त हो रही है, तो यह अत्यन्त चिन्ताजनक है। उन्होंने बताया कि आगामी 22 अप्रैल, 2023 को ईद-उल-फितर का त्यौहार है तथा 23 अप्रैल, 2023 को परशुराम जयंती का पर्व है, ईद-उल-फितर पर्व के दौरान प्रमुख ईदगाहों, मस्जिदों आदि क्षेत्रों में गहनता पूर्वक साफ-सफाई, दवा छिड़काव आदि सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार 23 अप्रैल, 2023 को परशुराम जयन्ती के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा जुलूस आदि का कार्यक्रम किया जाता है, जिसके दौरान भी समुचित साफ-सफाई एवं पेयजल आदि की उपलब्धता अपेक्षित है। उक्त दोनों पर्वों के दौरान व अन्य सामान्य दिवसों में भी ‘‘जनपद के समस्त नगर निकायों में सभी अधिशासी अधिकारीगण अपेक्षित व्यवस्थायें सुनिश्चित करायें तथा स्वयं निरीक्षण/भ्रमण करते हुए सफाई कार्यों की निगरानी रखें तथा गु्रप में सफाई व्यवस्था के दौरान किये जा रहे कार्यों के फोटोग्राफ्स भी भेजें जिससे किसी भी नगर निकाय में सफाई व्यवस्था को लेकर कोई शिकायत प्राप्त न हो सके।‘‘ उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद के समस्त नगर निकायों में उपरोक्तानुसार अभियान चलाकर समुचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये, जिससे शासन स्तर से की जा रही निगरानी में कोई कमी परिलक्षित न हो सके। स्पष्टतः भविष्य में शासन के निर्देशानुसार किसी भी निकाय से सफाई व्यवस्था में कमी पाये जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानते हुए तद्नुरूप कड़ी कार्यवाही किया जाना बाध्यता होगी।

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