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प्रवीण शाही
जनपद कुशीनगर के जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी, 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने विषयक लिये गये निर्णय के क्रम में खाद्यायुक्त के निर्देशानुसार माह जुलाई, 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 11.07.2023 से 22.07.2023 के मध्य कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद में प्रचलित 117136 अन्त्योदय तथा 593268 पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण उक्त तिथियों में कराया जायेगा । वितरण से पूर्व उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों से उप जिलाधिकारियों द्वारा कराया जायेगा। इसी प्रकार नोडल/पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा अपनी देख-रेख में वितरण कार्य पारदर्शी तरीके से, समय से सम्पादित कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय राशनकार्डों पर 14 किग्रा0 गेहूँ तथा 21 किग्रा० चावल (35 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा0 चावल (05 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार किया जायेगा ताकि उपभोक्ताओं में कोई भ्रम की स्थिति न रहें। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टविलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु वितरण की अन्तिम तिथि 22.07.2023 को मोबाइल ओ०टी०पी० बेरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
जिलापूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त कार्डधारकों को अवगत कराया है कि वितरण तिथियों में अनुमन्य आवश्यक वस्तुऐं उचित दर दुकानों से प्राप्त कर ले। उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे निःशुल्क वितरण की सूचना दुकानों पर प्रदर्शित करे। समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा पूर्ति निरीक्षक शासनादेशों / निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए नियमानुसार वितरण कार्य सुनिश्चित करायें। वितरण में शिकायत / अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी