गैंगस्टर एक्ट में पांच वर्ष का सश्रम कारावास

उत्तर प्रदेश महाराजगंज

मनमोहन राय
सफल समाचार

थाना कोतवाली सदर क्षेत्र में चोरी के दो-दो मामले में अभियुक्त गुड्डू उर्फ भोलू उर्फ रितेश पासवान को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र त्वरित न्यायालय (प्रथम) के न्यायाधीश फूल चंद कुशवाहा ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है।

5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार तत्कालीन वादी मुकदमा सब इंस्पेक्टर कन्हैया पांडेय क्षेत्र में गश्त पर थे। उनको सूचना मिला कि चोरी के मामले का आरोपी गुड्डू उर्फ भोलू उर्फ रितेश पासवान निवासी तालकोयला थाना पीपीगंज, जनपद गोरखपुर का आपराधिक गिरोह है। वह आपराधिक कृत्यों से आय अर्जित कर रहा है। उसके खिलाफ जनता में भय व्याप्त है। कोई भी व्यक्ति गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले में विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पटेल ने गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व मुकदमे को देखते हुए सजा सुनाई है।

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