शेर मोहम्मद
सफल समाचार देवरिया
हज कामेटी ऑफ इंडिया मुम्बई के सर्कुलर-15 द्वारा हज यात्रियों हेतु विशेष निर्देश व चेतावनी की गयी है निर्गत- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पाण्डेय ने बताया है कि सचिव/कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश हज समिति लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि हज कामेटी ऑफ इंडिया मुम्बई के सर्कुलर-15 द्वारा भारत के महावाणिज्य दूतावास जद्दाह ने हज-2024 के हज यात्रियों हेतु कुछ विशेष निर्देश व चेतावनी निर्गत की है।
हज वीजा पर तीर्थ यात्रियों द्वारा किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि करना सख्त वर्जित है। यदि तीर्थ यात्री ऐसे किसी भी गतिविधि करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़ा जा सकता है। मक्का मुकर्रमा एवं मुदीना मुनव्वराह में पवित्र मस्जिदों पर झंडे या किसी भी प्रकार के बैनर फहरानार, मस्जिदों के फर्श पर पड़ी दूसरों के वस्तुओं को उठाना, सऊदी सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस करना, झगड़ा करना, धरना करना, या सऊदी अरब के कानूनों के तहत किसी भी प्रकार की नारेबाजी सख्त वर्जित है। तीर्थ यात्रियों को सऊदी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है या यहॉ तक कि सऊदी अरब की यात्रा पर भारी जुर्माना या स्थायी प्रतिबंध की संभावना के साथ निर्वासित भी किया जा सकता है। उपर्युक्त गम्भीर प्रकृति के मुद्दों को ध्यान में रखतें हुए अपेक्षा की गयी है कि हज-2024 के हज यात्रियों को नवीनतम दिशा-निर्देशों के बारे में जागरुक करें। जिला स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण सत्र में भी इनका मुख्य रुप से उल्लेख किया जाये ताकि हज-2024 के तीर्थ यात्रियों के बीच यह बहुमूल्य जानकारी सही ढंग से प्रसारित हो सके।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जनपद के समस्त हज यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे उपरोक्त दिशा निर्देशों से संज्ञानित होते हुए अन्य यात्रियों को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा हज ट्रेनर भी प्रशिक्षण सत्र में समस्त हज यात्रियों को पूर्व निर्गत निर्देशों के अतिरिक्त नवीनतम दिशा निर्देशों से भी संज्ञानित करायें।