किशोरी पर तेजाब फेंक कर जलाने के मामले मेंअदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश देवरिया

सफल समाचार
शेर मोहम्मद

किशोरी पर तेजाब फेंक कर जलाने के मामले में मंगलवार को अपर जिला जज शाश्वत पांडेय की अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले के एक आरोपी का विचारण किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। तीसरा आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आशुतोष सिंह के मुताबिक खामपार थाना क्षेत्र की एक किशोरी अपनी सहपाठिनी किशोरी के साथ पांच दिसंबर 2016 को सुबह साढ़े नौ बजे साइकिल से सर्वोदय इंटर कॉलेज बखरी पढ़ने जा रही थी। कस्बा लार के रहने वाले आजाद उर्फ लड्डू ने किशोरी पर तेजाब फेंक दिया। इससे वह 18 प्रतिशत तक झुलस गई थी। किशोरी के दादा ने खामपार थाने में दर्ज कराई। पुलिस की विवेचना में दो आरोपियों रवि तिवारी तथा एक किशोर का भी नाम प्रकाश में आया।

सुनवाई के बाद एडीजे की अदालत ने एक आरोपी आजाद उर्फ लड्डू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले के एक आरोपी का मामला नाबालिग होने के कारण किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। जबकि दूसरे आरोपी रवि तिवारी को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने दोष मुक्त कर दिया। न्यायालय ने अर्थदंड की धनराशि से पीड़िता को 20 हजार रुपये सहायता धनराशि देने का आदेश पारित किया।

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