शेर मुहम्मद
सफल समाचार
देवरिया। बरहज थाना क्षेत्र के पूर्वी पटेल नगर निवासी पति-सास व ननद को 25 वर्ष पूर्व दहेज हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले को ही कातिल पाए जाने पर तीनों को आठ साल कैद तथा 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र निषाद ने बताया कि बरहज कस्बा स्थित पूर्वी पटेल नगर केवटलिया निवासी पवन कुमार पांडे की शादी नीतू पांडे से हुई थी। शादी में कम दहेज मिलने के कारण पवन पांडे उनकी मां शांति देवी, बहन कमलावती और ससुर राजमंगल ने तीन सितंबर 1999 को 8:30 बजे रात्रि में नीतू पांडे के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे नीतू पांडे गंभीर रूप से झुलस गई। मामले में पड़ोसियों को फंसाने के लिए पवन पांडे ने तीन सितंबर की रात 9:00 बजे ही थाना बरहज में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी कि पवन पांडे के पड़ोसी श्रवण कुमार पांडे व उनके रिश्तेदार कमलेश पांडे छत के रास्ते घर में घुसकर उनकी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिए हैं। विवेचना के दौरान विवेचक ने सूचना दर्ज कराने वाले पति के परिवार वालों की भूमिका संदिग्ध पाई। पति पवन पांडे, सास शांति देवी, ननद कमलावती व ससुर राज मंगल पांडे के विरुद्ध आरोप पत्र पेश कर दिया। इलाज दौरान ही नीतू पांडे की मौत हो गई। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के देखने के बाद अदालत ने पाया कि पवन पांडे, उसकी मां शांति देवी, बहन कमलावती देवी व ससुर राज मंगल पांडे ने मिलकर दहेज के लिए बहू की जलाकर हत्या कर दी। राज मंगल पांडे की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो गई। अदालत में तीनों आरोपियों को दहेज के लिए प्रताड़ित करके उसकी हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।